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अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैंसी पेलोसी के पति पर हथौड़े से किया हमला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 30 साल की सजा

 Published : May 18, 2024 05:48 pm IST,  Updated : May 18, 2024 05:48 pm IST

नैंसी पेलोसी के घर में घुसकर उनके पति पर हथौड़े से हमला करने के मामले में दोषी डेविड डेपेप को 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दोषी डेविड डेपेप ने पेलोसी के घर में घुसकर उनके पति पर हथौड़े से हमला किया था।

Former US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi and her husband Paul Pelosi- India TV Hindi
Former US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi and her husband Paul Pelosi Image Source : REUTERS (FILE)

सैन फ्रांसिस्को: अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैंसी पेलोसी के अपहरण का प्रयास करने और उनके पति पर हथौड़े से हमला करने के दोषी व्यक्ति को 30 साल की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश जैकलीन स्कॉट कॉर्ली ने 44 वर्षीय डेविड डेपेप को सजा सुनाई, जिसे जूरी सदस्यों ने पिछले नवंबर में एक संघीय अधिकारी के अपहरण के प्रयास और एक संघीय अधिकारी के परिवार के सदस्य पर हमले का दोषी पाया था। अभियोजकों ने डेविड को 40 साल की सजा की मांग की थी। डेपेप ने 28 अक्टूबर 2022 को वारदात को अंजाम दिया था। 

पूर्व में आपराधिक इतिहास नहीं

अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के दौरान डेविड शांत खड़ा दिखा। बचाव पक्ष के वकीलों ने न्यायाधीश से डेविड को 14 साल की सजा देने की अपील की थी क्योंकि उसका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने डेविड को सजा सुनाते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा कि उसने एक संघीय अधिकारी के घर में घुसकर हमला किया, जो देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व कृत्य था। 

हथौड़े से किया था हमला 

नैंसी पेलोसी के पति पॉल पेलोसी पर हमला उनके सैन फ्रांसिस्को वाले घर में हुआ था। हमलावर ने हथौड़े से पॉल के सिर पर वार कर दिया था। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। इसके बाद 82 साल के पॉल को अस्पताल ले जाया गया। उनके सिर और हाथ में गंभीर चोट आई थी, जिसके चलते उनका स्कल फ्रैक्चर हो गया था।

मानसिक रूप से था बीमार

पुलिस ने मामले की जांच के बाद नवंबर 2023 में डीपापे को दोषी माना था। डेविड के वकील ने कोर्ट में बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार था। वह कुछ पॉलिटिकल पार्टी की स्पीच से प्रभावित हो गया था। इस वजह से कोर्ट को उसे सिर्फ 14 साल की सजा देनी चाहिए। हालांकि, जज जैकलीन स्कॉट कॉर्ली ने सारी दलीलें खारिज कर दी। (एपी)

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