Friday, April 26, 2024
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डोनॉल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन में दायर किया था ये चर्चित मुकदमा, लंदन की कोर्ट ने कर दिया खारिज

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के बहुचर्चित मुकदमे को ब्रिटेन की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ट्रंप ने एक जाससू पर झूठ बोलने और अपनी प्रतिष्ठा के धूमिल होने का आरोप लगाकर ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। मगर लंदन की कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

Dharmendra Kumar Mishra Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published on: February 01, 2024 18:54 IST
डोनॉल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। - India TV Hindi
Image Source : AP डोनॉल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति।

लंदन:  अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप को ब्रिटेन की अदालत से बड़ा झटका लगा है। लंदन की कोर्ट ने ट्रंप की ओर से दायर किए गए बहुचर्चित मुकदमे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मुकदमे को चलाए जाने की कोई वजह नहीं दिखती है। कोर्ट के इस आदेश से ट्रंप हताश हो गए हैं। इधर अमेरिकी अदालत में भी डोनॉल्ड ट्रंप के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं,  जिससे नवंबर 2024 में अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी पर भी आशंका के बादल मंडरा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि लंदन में एक न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें एक पूर्व ब्रिटिश जासूस पर ‘‘चौंकाने वाले और निंदनीय दावे’’ करने का आरोप लगाया गया था। ट्रंप ने कहा है कि पूर्व जासूस के दावे झूठे थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। न्यायाधीश केरेन स्टेन ने कहा कि ट्रंप ने ‘ऑर्बिस बिजनेस इंटेलिजेंस’ के खिलाफ जो मामला दायर किया है, उस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए।

ट्रंप ने कंपनी से मांगा था हर्जाना

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर जासूस के झूठ से अपनी प्रतिष्ठा के धूमिल होने का आरोप लगाकर आरोपी कंपनी से हर्जाना मांगा था। ट्रंप ने जिस प ने ‘ऑर्बिस बिजनेस इंटेलिजेंस’ कंपनी के खिलाफ केस किया था, उसकी स्थापना क्रिस्टोफर स्टीले ने की थी, जिन्होंने 2016 में एक डोजियर बनाया था, जिसमें कथित तौर पर झूठे दावे और अपुष्ट आरोप थे, जिससे ट्रंप के सत्ता संभालने से ठीक पहले राजनीतिक तूफान पैदा हो गया था। पूर्व राष्ट्रपति ने कथित तौर पर ब्रिटिश डेटा संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी से हर्जाना मांगा था। कंपनी ने मामले को खारिज करने का अनुरोध किया था। (एपी)

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