Sunday, April 28, 2024
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डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य, कोर्ट के इस फैसले पर जानिए क्या बोले राष्ट्रपति बाइडेन?

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्यता के कोर्ट के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। कोलोरेडो कोर्ट के फैसले पर जानिए बाइडेन ने क्या कहा?

Deepak Vyas Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
Published on: December 21, 2023 6:37 IST
जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप।- India TV Hindi
Image Source : FILE जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप।

Joe Biden on Donald Trump: अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव अगले वर्ष होने वाला है। इसके लिए राष्ट्रपति बाइडेन सहित कई प्रत्याशी अभी से तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच कोलोरेडो कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, जिसमें कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोर्ट ने इस पद के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। इन खबरों पर चर्चा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान आया है। बाइडेन ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कैपिटल हिल्स हिंसा का ट्रंप ने समर्थन किया है। लेकिन अब यह अदालत पर निर्भर करता है कि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया जाए या नहीं। दरअसल ट्रंप के पास अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है। वे वहां इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं।

ट्रंप के पास अब बचा यह रास्ता

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोलोरेडो कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास समय है। वे आगामी 4 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में कोलोरेडो कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका देश की सर्वोच्च अदालत में दायर कर सकते हैं। इसी बीच ट्रंप समर्थकों ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जल्दी ही सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने वाले हैं। 

कोलोरेडो कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण: रिपब्लिकन नेता

इसी बीच रिपब्लिकन नेता और ट्रंप के सहयोगी माइक जॉनसन कोलोरेडो कोर्ट के इस फैसले को पक्षपातपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रद्द कर देगा। अमेरिकी लोग ही अगले राष्ट्रपति का फैसला करेंगे। वहीं, रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कोर्ट के फैसले को चुनावी हस्तक्षेप माना है।

पहली बार संविधान की इस धारा का इस्तेमाल

कोलोरेडो अदालत ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए प्रमुख दावेदार ट्रंप को राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा-3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। कोलोराडो हाईकोर्ट ने 4-3 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा, अदालत के बहुमत का मानना है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। 

कोर्ट के सभी जज डेमोक्रेटिक पार्टी ने किए थे नियुक्त

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस अमेरिकी कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए निर्णय दिया है, उसके सभी जज डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर्स द्वारा अपॉइंट किए गए थे। कोलोराडो प्रांत के हाईकोर्ट ने जिला अदालत के न्यायाधीश के निर्णय को पलटते हुए यह आदेश दिया। लोअर कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप ने 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल्स (अमेरिकी संसद) पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि ट्रंप को इस वजह से राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने से रोक नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि संविधान की धारा राष्ट्रपति पद को कवर करती है।

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