Tuesday, May 07, 2024
Advertisement

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ने लगाया था उन पर मानसिक प्रताड़ना और गर्भपात का आरोप, बलिया पुलिस ने बंद की जांच

बलिया पुलिस ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और उनके परिजन के खिलाफ लगे मानसिक प्रताड़ना और गर्भपात के आरोपों के मामले में जांच करने से इनकार कर दिया है।

Pankaj Yadav Edited By: Pankaj Yadav @ThePankajY
Published on: November 06, 2022 12:37 IST
पवन सिंह- India TV Hindi
पवन सिंह

बलिया पुलिस ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और उनके परिजन के खिलाफ लगे मानसिक प्रताड़ना और गर्भपात के आरोपों के मामले में जांच करने से इनकार कर दिया है। बलिया शहर कोतवाली के प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें कोतवाली पुलिस ने जांच की थी और यह पाया था कि इस संबंध में बलिया पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि आरोप से संबंधित घटनास्थल बिहार के आरा जिले का कृष्णा गढ़ थाना क्षेत्र है इसलिए इस मामले में बलिया पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार सिर्फ आरा पुलिस के पास है। इसी कारण से बलिया पुलिस ने इस मामले में जांच बंद कर दी है।

मानसिक प्रताड़ना और गर्भपात को लेकर पवन सिंह की पत्नी ने दर्ज कराया था मुकदमा

वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इस मामले पर कहा कि वह कानून के अनुसार अगला कदम उठाएंगी। आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाया था। बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के मिड्ढ़ी मोहल्ले की रहने वाली ज्योति सिंह ने बताया कि उनकी शादी 6 मार्च, 2018 को भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह के साथ जिले के चितबड़ागांव के एक होटल में हुई थी। पुलिस में शिकायत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका पति, उनकी सास प्रतिमा देवी और ननद उन्हें ‘‘कम सुंदर होने और मान प्रतिष्ठा में बराबर नहीं होने’’ का उलाहना देती थी और उन्हें ‘‘आत्महत्या करने के लिए उकसाती’’ थी। वहीं उनकी सास प्रतिमा देवी दहेज में मिले 50 लाख रुपए भी अपने पास रख ली हैं और जब वह गर्भवती हुईं, तो उन्हें गर्भ गिराने वाली दवा खिला दी गई, जिससे उनका गर्भपात हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका पति (पवन सिंह) शराब पीकर गाली गलौज और मारपीट करता था। 

पवन सिंह की पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की

ज्योति ने बलिया के परिवार न्यायालय में पवन सिंह के खिलाफ IPC की धारा 125 के अन्तर्गत भरण-पोषण के लिए 22 अप्रैल को एक मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में पवन सिंह शनिवार को अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने पवन सिंह से इस मामले में 20 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। उसी दिन मामले में अगली सुनवाई होगी।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें बिहार सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement