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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: 22 सितंबर नहीं इस तारीख को मिलेगी पहली किस्त, जानें कितने पैसे मिलेंगे, कौन हैं लाभार्थी?

Reported By : Nitish Chandra Edited By : Shakti Singh Published : Sep 21, 2025 11:42 am IST, Updated : Sep 21, 2025 11:42 am IST

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लाभार्थियों को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसकी पहली किस्त सोमवार को आने वाली थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है।

Chief Minister Women Employment Scheme- India TV Hindi
Image Source : HTTPS://MMRY.BRLPS.IN/ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त अब 26 सितंबर को दी जाएगी। पहले लाभार्थियों को इस योजना की पहली किस्त 22 सितंबर को दिए जाने की घोषणा की गयी थी। इस योजना के तहत दस-दस हजार रुपये महिलाओं के बैंक खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इसे लेकर पटना मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे।

पहली किस्त के पैसे 50 लाख महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। हर पात्र परिवार से एक महिला को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इन महिलाओं के बीच 5 हजार करोड़ रुपये का वितरण होगा।

सीएम नीतीश ट्रांसफर करने वाले थे पैसा

इससे पहले कहा गया था कि 22 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में पैसे भेजेंगे। हालांकि, अब तय किया गया है कि पैसे पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे और नीतीश मुख्य अतिथि होंगे। इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता से महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई, और अन्य लघु उद्यमों में निवेश कर सकेंगी। स्वरोजगार शुरू कर महिलाएं स्वालंबी बन सकेगी। इससे इनका परिवार भी सशक्त बन सकेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को समान रूप से लाभ पहुंचाना है। 

1.5 करोड़ दीदियों ने किया आवेदन 

इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। इसका लाभ लेने के लिए अब तक 1 करोड़ 5 लाख जीविका दीदियों ने आवेदन किया है। साथ ही 1 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं ने समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी उन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, जिनके परिवार में पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हैं। अविवाहित महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, वह भी पात्र होंगी। आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका या उनके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए। साथ वे या उनके पति सरकारी सेवा (नियमित या संविदा) में नहीं होना चाहिए। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।

कैसे करें आवेदन?

ग्राम संगठन स्तर पर एक विशेष बैठक आयोजित होगी, जिसमें समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उन्हें पहले अपने ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देकर समूह में शामिल होना होगा। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पूर्व से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी शहरी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

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