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तेजस्वी महागठबंधन विधायक दल के नेता चुने गए, विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए बनाया ये प्लान

 Reported By: Nitish Chandra Edited By: Niraj Kumar
 Published : Nov 29, 2025 05:26 pm IST,  Updated : Nov 29, 2025 05:29 pm IST

महागठबंधन विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने और हल्ला बोलने की रणनीति बनी।

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तेजस्वी यादव Image Source : PTI

पटना:  बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू होने वाला है। उससे पहले शनिवार को महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। महागठबंधन के विधायकों की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई। महागठबंधन विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बैठक में तेजस्वी यादव ने विधायकों से कहा कि शीतकालीन सत्र में हम सरकार को घेरने के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने और हल्ला बोलने की रणनीति बनी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने विधायकों से कहा कि वे सदन में एकजुट रहें।

शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

उधर, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एक से पांच दिसंबर 2025 तक चलने वाले इस सत्र के दौरान पटना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू रहेगी, जिसके तहत किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रभावी होगा। 

जुलूस, घेराव, धरना पर प्रतिबंध

पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन की आशंका रहती है। इस संभावना को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्र होने, जुलूस, घेराव, धरना या किसी भी प्रकार की आक्रामक गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। आदेश में आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, फरसा, गड़ासा, भाला, छुरा जैसे हथियारों के साथ घूमने को भी दंडनीय अपराध करार दिया गया है। 

विधानसभा के आसपास अतिरिक्त फोर्स तैनात

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यह आदेश एक दिसंबर से लागू होगा और पांच दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। अधिकारियों के अनुसार, विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की जाएगी तथा संबंधित मार्गों पर विशेष ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कदम विधानसभा की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने और शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 

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