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यूपी: नमाज पढ़कर लौट रहे 7 साल के बच्चे से जमाल ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

 Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
 Published : Mar 10, 2025 10:52 pm IST,  Updated : Mar 10, 2025 10:52 pm IST

यूपी के बहराइच में एक 36 साल के मुस्लिम युवक जमाल ने मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे सात साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया, कोर्ट ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई है।

बहराइच में बच्चे से कुकर्म- India TV Hindi
बहराइच में बच्चे से कुकर्म Image Source : FILE PHOTO

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक शर्मनाक खबर सामने आई है। 36 साल के एक युवक ने एक सात साल के बच्चे से अप्राकृतिक यौनाचार किया है, जिसके बाद बहराइच की एक विशेष अदालत ने सात साल के लड़के से कुकर्म के आरोपी शख्स मोहम्मद जमाल को सोमवार को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कैद तथा 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को ये जानकारी दी है।

संत प्रताप सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) दीप कांत मणि ने मस्जिद में काम करने वाले युवक मोहम्मद जमाल को 20 साल की जेल और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि, जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित को दी जाएगी।

नमाज पढ़कर लौट रहा था बच्चा

सिंह ने बताया, "नगर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 अप्रैल 2016 को शाम करीब सात बजे उसका सात वर्षीय बेटा काजीपुरा मोहल्ले की एक मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहा था, तभी उसी मस्जिद में काम करने वाला और वहीं रहने वाला 36 वर्षीय कर्मचारी मोहम्मद जमाल ने बच्चे को अकेला पाकर उसे घसीटकर अपने कमरे में ले गया और कमरे का दरवाजा बंद कर उसके साथ कुकर्म किया। बच्चा रोता-चिल्लाता रहा लेकिन उसे दया नहीं आई।

बच्चे के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर

रोता हुआ बच्चा घर आया और अपने पिता को पूरी घटना के बारे में बताया। सिंह के मुताबिक, पीड़ित लड़के के पिता की तहरीर पर 18 अप्रैल 2016 को कोतवाली नगर थाने में मोहम्मद जमाल के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच कर दो महीने बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था और अब उसे कोर्ट ने कड़ी सजा सुना दी है।

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