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Karnataka: 2 कैब चालकों ने महिला से किया रेप, घर छोड़ने का दिया था झांसा

 Published : Sep 03, 2022 12:42 pm IST,  Updated : Sep 03, 2022 12:42 pm IST

Karnataka: पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला शाम पांच बजे ईजीपुरा गई थी। जब वह घर पहुंचने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपी दो बाइक पर आए और पीड़िता को आश्वस्त किया कि वे उसे घर तक छोड़ देंगे।

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Highlights

  • पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार
  • आरोपियों की हुई पहचान
  • विवेकनगर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी

Karnataka: कर्नाटक की राजधानी में 25 वर्षीय एक राहगीर महिला को घर तक छोड़ने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दो कैब चालकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बल्लारी के अखिलेश और हासन के दीपू के रूप में हुई है। 

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, घटना तीन दिन पहले की है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला शाम पांच बजे ईजीपुरा गई थी। जब वह घर पहुंचने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपी दो बाइक पर आए और पीड़िता को आश्वस्त किया कि वे उसे घर तक छोड़ देंगे।

आरोपी ने महिला को बंदी बनाकर रखा

बाद में आरोपी महिला को हुस्कर के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने महिला को बंदी बनाकर रखा, लेकिन पीड़िता किसी तरह भागने में सफल रही और उसने शिकायत दर्ज कराई। विवेकनगर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।

बीते दिनों मुरुघा मठ के मुख्य पुजारी को यौन शोषण करने के आरोप में किया गिरफ्तार

बीते दिनों मुरुघा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को उच्च विद्यालय की छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सूत्रों ने उनकी गिरफ्तारी के तुरंत जानकारी दी कि पुलिस ने पूछताछ के बाद मठाधीश को हिरासत में ले लिया। राज्य में लिंगायत समुदाय के सबसे प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली मठों में से एक के मठाधीश से पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार ने एक अज्ञात स्थान पर पूछताछ की।

कुमार इस मामले में जांच अधिकारी हैं। इसके बाद उन्हें चिकित्सा जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया और जज के आवास पर उन्हें पेश किया गया। एसपी परशुराम ने बताया कि न्यायाधीश ने मठाधीश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद उन्हें चित्रदुर्ग के जिला कारागार भेजा गया।

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