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सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा, नाबालिक लड़की को देह व्यापार में धकेलने का आरोप

 Reported By: Abhay Parashar @abhayparashar
 Published : Jul 22, 2020 04:28 pm IST,  Updated : Jul 22, 2020 07:19 pm IST

द्वारका कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती देह व्यापार में लिप्त करने के आरोप में सोनू पंजाबन को 24 साल और उसके साथी संदीप को 20 साल की सजा सुनाई है।

Sonu Punjaban sentenced to 24 years jail for pushing minor girl into prostitution- India TV Hindi
Sonu Punjaban sentenced to 24 years jail for pushing minor girl into prostitution Image Source : FILE

नई दिल्ली: द्वारका कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती देह व्यापार में लिप्त करने के आरोप में सोनू पंजाबन को 24 साल और उसके साथी संदीप को 20 साल की सजा सुनाई है। डीसीपी भीष्म सिंह क्राइम ब्रांच की टीम ने सोनू पंजाबन को गिरफ्तार किया था और उन्ही की जांच के बाद ये सजा सुनाई गई है। हाल ही में सोनू और संदीप को दोषी करार दिया गया था। साल 2014 में नजफगढ़ थाने में एक केस दर्ज हुआ था नाबालिग लड़की को देह व्यापार में लिप्त करने की सोनू और उसके 6 साथियों के खिलाफ। 

इसके बाद क्राइम ब्रांच को जांच ट्रांसफर की गई थी। ये नाबालिग लड़की पिम्पस के डर की वजह से लापता हो गई थी फिर क्राइम ब्रांच ने इस लड़की को ट्रेस करके उसे सुरक्षित किया और 2017 में सोनू पंजाबन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। लड़की के पिता की तरफ से द्वारका कोर्ट में पेश बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार पीड़ित की जन्म तिथि 9 नवंबर 1996 में थी यानी घटना के वक्त उसकी उम्र महज 12 साल 10 महीने और 2 दिन थी। 

सोनू पंजाबन और संदीप के खिलाफ पहले चार्जशीट दाखिल हो गई थी। इसमे ये कनिविक्शन सुनाया गया है, बाकियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उसमें ट्रायल चल रहा है। इसके पहले सोनू पर पहले एक केस में सजा है उसके साल पूरे होंगे फिर ये सजा उम्र कैद ही माना जाएगा।

इस केस में किडनैपिंग, नाबालिग को देह व्यापार, जबरन जिस्म फरोशी एक ही केस में दो अलग अलग धाराओं में सजा हुई है, एक में 14 साल, दूसरी धारा में 10 साल। पहले 14 साल पूरे होंगे फिर आगे की धारा की सजा 10 साल की सजा होगी। टोटल 24 साल की सजा इस मामले में सोनू पंजाबन को सुनाई गई है। सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने पीड़ित लड़की को 7 लाख रुपये देने का फरमान भी सुनाया है।

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