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शख्स को था पत्नी के साथ अवैध संबंध का शक, पूर्व पड़ोसी के प्राइवेट पार्ट पर चाकू मारकर ली जान

 Published : Dec 10, 2024 07:29 pm IST,  Updated : Dec 10, 2024 07:29 pm IST

दिल्ली में एक शख्स ने अपने पूर्व पड़ोसी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे। आरोपी ने मृतक के प्राइवेट पार्ट के आसपास चाकू से कई बार हमला किया था।

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दिल्ली में एक शख्स ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। Image Source : PIXABAY REPRESENTATIONAL

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली में एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में अपने पूर्व पड़ोसी की कथित तौर पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना न्यू अशोक नगर में सोमवार की रात हुई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले 33 साल के राम ने अपनी जान गंवा दी। राम के रिश्तेदार अमित ने पुलिस को बताया कि मृतक के एक पूर्व पड़ोसी ने उस पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

‘शराब के नशे में किया चाकू से हमला’

पुलिस के एक अधिकारी ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना में मारे गए शख्स के प्राइवेट पार्ट के पास चाकू से कई वार किए गए थे। अधिकारी ने बताया, ‘अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी को यह शक था कि राम का उसकी पत्नी के साथ संबंध है। आरोपी ने सोमवार रात शराब के नशे में राम पर चाकू से हमला कर दिया।’ पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के शवगृह में भेज दिया गया है। संबंधित धाराओं के तहत पुलिस ने हत्या का एक केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

जामा मस्जिद के पास बचाए गए तोते

एक अन्य खबर में पुलिस ने जामा मस्जिद के पास कबूतर बाजार में दयनीय स्थिति में रह रहे करीब 150 तोतों और कबूतरों को छापेमारी के दौरान बचा लिया है। यह छापेमारी ‘PETA इंडिया’ की शिकायत पर की गई। छापेमारी के दौरान 2 तोते मृत पाए गए। जामा मस्जिद पुलिस थाने के नेतृत्व में सोमवार को की गई छापेमारी में 56 कबूतरों और 90 तोतों को अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिया जिनमें 49 ‘एलेक्जेंड्रिन’ (हीरामन तोता), 39 ‘रोज रिंग्ड’ (गुलाबी छल्ले वाले) तोते और 2 ‘प्लम हैडेड’ तोते शामिल थे। कथित अपराधियों के खिलाफ WPA 1972, BNS 2023 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। (भाषा)

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