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AAP के पूर्व नेता ताहिर हुसैन पर आरोप तय, 2020 के दंगों में हिंदुओं को बनाया था निशाना, जानिए क्या था पूरा मामला

 Published : Nov 05, 2022 11:35 pm IST,  Updated : Nov 05, 2022 11:35 pm IST

2020 में हुए दिल्ली दंगे का आरोपी ताहिर हुसैन पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन ने हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए साजिश रची थी। इसके साथ कई लोगों को उकसाया भी था।

ताहिर हुसैन - India TV Hindi
ताहिर हुसैन Image Source : FILE PHOTO

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के शनिवार को आरोप तय किए। अदालत शिकायतकर्ता अजय गोस्वामी के एक बयान के आधार पर एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे 25 फरवरी, 2020 को मेन करावल नगर रोड पर दंगों के दौरान गोली लगी थी। 

केस चलाया जा सकता है

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने कहा कि ‘‘मुझे लगता है कि सभी आरोपी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 149 (गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। 

हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए रचा था प्लान
हुसैन सहित आठ लोगों के ऊपर आरोप तय किए गए हैं। न्यायाधीश ने कहा कि छह आरोपियों ताहिर हुसैन, शाह आलम, नाजिम, कासिम, रियासत और लियाकत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि वे ‘‘हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए दूसरों को उकसा रहे थे।’’ 

हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश 
अदालत ने कहा कि ‘‘सभी आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनके इस तरह के कृत्य मुसलमानों और हिंदुओं के समुदाय के बीच सद्भाव के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिकूल थे और उन्होंने सार्वजनिक शांति को भी भंग कर दिया।’’ विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 149 के तहत कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। दयालपुर पुलिस थाने में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज है। 

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