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CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान- दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति के लिए SC का रुख करेगी दिल्ली सरकार

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार दिवाली के त्योहार के दौरान ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिखित में अपना पक्ष रखेगी।

Reported By : Bhaskar Mishra Edited By : Malaika Imam Published : Oct 06, 2025 04:53 pm IST, Updated : Oct 06, 2025 05:04 pm IST
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी जाए, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिवाली के त्योहार के दौरान ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिखित में अपना पक्ष रखेगी। 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दीपावली भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है और दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेगी कि त्योहार के दौरान प्रमाणित ग्रीन पटाखों को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए।

सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सभी ग्रीन पटाखे अधिकृत संस्थाओं द्वारा निर्मित हों, जिन्हें सक्षम और संबंधित विभागों द्वारा प्रमाणित किया गया हो। साथ ही, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर प्रभावी रोक और पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह आश्वासन भी दिया है कि इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश को लागू करने के लिए वह पूर्ण सहयोग देगी।

SC से ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित पटाखा विनिर्माताओं को शुक्रवार को एक बड़ी राहत देते हुए ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह अनुमति एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ दी गई है, इन पटाखों की बिक्री दिल्ली-एनसीआर में बिना मंजूरी के नहीं की जाएगी।

प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के विनिर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फैसले पर नए सिरे से विचार करे।

विनिर्माताओं को देना होगा शपथ पत्र 

न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया भी इस पीठ का हिस्सा थे। न्यायालय ने आदेश दिया कि जिन विनिर्माताओं के पास नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) और पेसो (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) के प्रमाणन हैं, उन्हें पटाखे बनाने की अनुमति है। मगर, विनिर्माताओं को न्यायालय के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि वे न्यायालय के अगले आदेश तक निषिद्ध क्षेत्रों (दिल्ली-एनसीआर) में अपने पटाखे नहीं बेचेंगे।

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