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दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर किया तलब, CM केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी थी चुनौती

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Amar Deep Published : Jul 02, 2024 03:51 pm IST, Updated : Jul 02, 2024 03:51 pm IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है। होई कोर्ट ने सीबीआई को तलब किया है। इसके साथ ही अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर किया तलब।- India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर किया तलब।

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। बता दें कि सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले समन किया गया था और 23 जून को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं और ना ही देश से भागने का रिस्क है। केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे।

सात दिन में दाखिल करें जवाब

इसके अलावा सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि 2022 में दर्ज मामले पर 2024 में पूछताछ की गई। दरअसल, सीएम केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की रिमांड को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों मे जवाब दाखिल करने को कहा है। उसके बाद दो दिनों में केजरीवाल की तरफ से सीबीआई के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद 17 जुलाई को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।

सीबीआई ने तिहाड़ जेल से किया गिरफ्तार

हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने दलीलें सुनने के लिए मामले को 17 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। गिरफ्तारी के अलावा, आप के राष्ट्रीय संयोजक ने अधीनस्थ अदालत के 26 जून और 29 जून के आदेशों को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें क्रमश: तीन दिन की सीबीआई हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

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