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दिल्ली: खाने की चीजों में मिलावट पड़ेगी महंगी! हाई कोर्ट ने सभी फूड प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग को लेकर दिए ये निर्देश

 Published : Feb 13, 2024 09:09 pm IST,  Updated : Feb 13, 2024 09:09 pm IST

दिल्ली में खाने की चीजों में मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एफएसएसएआई से राष्ट्रीय राजधानी में सभी फूड प्रोडक्ट्स के नमूने जमा करने और उनकी टेस्टिंग करने के लिए एक प्लान बनाने का निर्देश दिया है।

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हाई कोर्ट ने फूड प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए प्लान बनाने का निर्देश दिए Image Source : PIXABAY

नई दिल्ली: दिल्ली में खाने की चीजों में मिलावट करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से राष्ट्रीय राजधानी में सभी फूड प्रोडक्ट्स के नमूने जमा करने और उनकी टेस्टिंग करने के लिए एक प्लान बनाने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पर शीर्ष प्राधिकरण होने के नाते एफएसएसएआई को दिल्ली में खाद्य सुरक्षा का ऑडिट करने की योजना बनानी चाहिए। पीठ ने कहा, 'आप व्यापक सामान्य दिशानिर्देश उपलब्ध करा रहे हैं। इसे (विशिष्ट दिशानिर्देश) कम से कम दिल्ली के लिए तैयार कराएं। हम इसे लागू कराएंगे।'

पीठ ने कहा,'चूंकि, एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा से निपटने वाली सर्वोच्च संस्था है, इसलिए यह कोर्ट उसे दिल्ली में सभी फूड प्रोडक्ट्स के नमूने जमा करने और परीक्षण के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश देती है। इस योजना को रिकॉर्ड पर रखा जाए। हम इसे दिल्ली सरकार द्वारा लागू करवाएंगे।'

कोर्ट का आदेश उस मामले में आया, जिसमें सब्जियों को उगाने के लिए कुछ कीटनाशकों के इस्तेमाल से जुड़ी एक खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए 2010 में सुनवाई शुरू की गई थी। मामले में अगली सुनवाई 8 मई को की जाएगी। (इनपुट: भाषा)

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