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शरजील इमाम ने किया अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन, कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

 Reported By: Atul Bhatia,  Written By: Vinay Trivedi
 Published : Oct 10, 2026 05:46 pm IST,  Updated : Oct 10, 2026 06:19 pm IST

शरजील इमाम की तरफ से अंतरिम जमानत की शर्तों के उल्लंघन किए जाने पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जानें कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

शरजील इमाम को झटका!- India TV Hindi
शरजील इमाम को झटका! Image Source : PTI (फाइल फोटो)

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम की तरफ से अंतरिम जमानत की शर्तों के उल्लंघन करने पर सख्त टिप्पणी की है। मीडिया से बातचीत नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि शरजील इमाम ने मीडिया से बातचीत करके अपनी अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।हालांकि, अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत रद्द नहीं की। कोर्ट ने कहा कि शरजील इमाम को आज ही जेल में सरेंडर करना है, इसलिए जमानत रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं होगा।

जिस कमरे में थे शरजील, उसी में इंटरव्यू दे रहा था उनका भाई

बता दें कि अदालत ने 10 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में कहा कि वीडियो देखने के बाद यह स्पष्ट है कि जिस कमरे में शरजील इमाम मौजूद थे, उसी कमरे में ANI का मीडियाकर्मी उनके भाई का इंटरव्यू ले रहा था। कोर्ट के मुताबिक, इस तरह शरजील इमाम ने 22 सितंबर 2026 को अंतरिम जमानत देते समय लगाई गई उस शर्त का उल्लंघन किया, जिसके तहत उन्हें मीडिया से संपर्क नहीं करना था।

चचेरे भाई की शादी में जाने के लिए मिली थी अंतरिम जमानत

शरजील इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक 7 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। इसी दौरान, शरजील इमाम ने अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। हालांकि, आज ही उनकी अंतरिम जमानत का आखिरी दिन है।

नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगा मामले में आरोपी हैं शरजील इमाम

कोर्ट ने कहा कि शरजील इमाम को शनिवार शाम तक जेल में सरेंडर करना चाहिए। तब, उनके वकील ने बताया कि वे पहले ही फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और आत्मसमर्पण करने के लिए दिल्ली पहुंच जाएंगे। बता दें कि ये मामला 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के सिलसिले में दर्ज FIR से जुड़ा है। इसमें UAPA समेत विभिन्न धाराओं के तहत आरोप शामिल हैं। जान लें कि 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में CAA-NRC के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान, दंगे भड़क उठे थे। इस दंगे में 53 लोगों की जान गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इससे पहले, एक बयान में ओवैसी ने उमर खालिद-शरजील की बेल ना होने का कांग्रेस को जिम्मेदार बताया था।

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