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Delhi News: दिल्ली की सड़कों पर चलते पाए गए पुराने वाहन, तो हो जाएगा जब्त, जाने लें यहां

Delhi News: दिल्ली सरकार ने कहा कि पुराने वाहन चलाने से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए आदेश में दिल्ली में 10 साल और 15 साल से पुराने क्रमशः डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलने पर बैन लगा दिया था।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Oct 01, 2022 11:00 pm IST, Updated : Oct 01, 2022 11:02 pm IST
Delhi News- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Delhi News

Highlights

  • पुराने वाहन चलाने को लेकर दिल्ली सरकार ने किया आगाह
  • 'पुराने वाहन चलाने से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का होगा उल्लंघन'

Delhi News: दिल्ली सरकार ने शनिवार को यह कहते हुए लोगों को राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहन चलाने के खिलाफ आगाह किया कि ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि पुराने वाहन चलाने से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए आदेश में दिल्ली में 10 साल और 15 साल से पुराने क्रमशः डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलने पर बैन लगा दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "यह ध्यान में आया है कि इन आदेशों के बावजूद, ऐसे वाहन अभी भी दिल्ली की सड़कों पर चलते और खड़े पाए जाते हैं। परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा ऐसे वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलाते या खड़े पाए जाने पर जब्त करने के लिए मजबूत प्रवर्तन अभियान चला रही है।"

'ऐसे वाहनों को न तो चलाएं, न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करें'

बयान में कहा गया है, "15 साल से अधिक पुराने वाहनों को जब्त करने के बाद उसे तोड़ने के लिए तत्काल अधिकृत स्क्रैपर को सौंप दिया जाएगा।" इसमें लोगों को सलाह दी कि वे ऐसे वाहनों को न तो चलाएं और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करें। बयान में कहा गया है, "यदि किसी के पास ऐसा कोई वाहन है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे परिवहन विभाग के अधिकृत स्क्रैपर से संपर्क करके उसे तुरंत निस्तारित करा दें।

पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर नए वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में छूट

वहीं, राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर नए वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में आठ से 25 फीसदी तक की छूट मिलेगी। यह छूट वाहन के दाम के आधार पर तय होगी। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को रोड टैक्स में रियायत की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी है। ऐसे वाहनों की संख्या 35 लाख से अधिक है।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक, इस योजना से पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप कर कम प्रदूषण वाले ईधन मानकों के वाहन अपनाने में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से लोग अपने पुराने वाहन को बेचकर नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि उपराज्यापल की मंजूरी के बाद पुराने वाहन स्क्रैप करके नए वाहन खरीदने पर सड़क कर पर छूट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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