Thursday, March 28, 2024
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Lockdown 4.0: केंद्र के दिशानिर्देशों का दिल्ली सरकार ने किया स्वागत

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए जारी गाइडलाइन्स पर दिल्ली सरकार ने प्रतिक्रिया दी है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: May 17, 2020 20:16 IST
Lockdown 4.0: केंद्र के दिशानिर्देशों का दिल्ली सरकार ने किया स्वागत- India TV Hindi
Image Source : ANI Lockdown 4.0: केंद्र के दिशानिर्देशों का दिल्ली सरकार ने किया स्वागत

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए जारी गाइडलाइन्स पर दिल्ली सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली सरकार ने कहा, "मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था को खोलने और इसे राज्यों पर छोड़ने के केंद्र के दिशानिर्देश सही दिशा में हैं। हम हमेशा कहते रहे हैं कि हम सभी को कोरोना के साथ रहना सीखना होगा।"

दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया, "हमने आवश्यक लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके कोरोना से निपटने के लिए खुद को तैयार करने के लिए पिछले दो महीने की लॉकडाउन अवधि का उपयोग किया है। हम मानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था फिर से खुलेगी तब कोरोना के मामलों में थोड़ी वृद्धि होगी और दिल्ली इससे निपटने के लिए तैयार है।"

बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में चौथा लॉकडाउन लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार रेड, ग्रीन और आरेंज जोन निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार रेल और मेट्रो सेवाएं 31 मई तक बंद रहेंगी। मॉल और रेस्टोरेंट भी नहीं खोले जाएंगे। हालांकि खाने की होम डिलिवरी जारी रहेगी। 

ताजा आदेश के अनुसार पूरे देश में होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर भी रोक रहेगी। साथ ही सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों और 10 साल से छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बाहर आने पार प्रतिबंध रहेगा।

इसके साथ ही यदि राज्यों की सहमति हो तो एक राज्य से दूसरे के बीच यात्री वाहनों और बसों को अनुमति दी जा सकती है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति रहेगी। आदेश में कहा गया है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही स्कूलों कॉलेज और शिक्षण संस्थाओं को भी 31 मई तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि आनलाइन क्लास जारी रहेंगी। स्कूलों को इसे प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है।

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