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दिल्ली में दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश, स्कूलों में हाइब्रिड तौर पर चलेंगी कक्षाएं

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने स्कूलों में भी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाने का आदेश दिया है।

Edited By: Amar Deep @amardeepmau
Published : Dec 13, 2025 10:43 pm IST, Updated : Dec 13, 2025 10:43 pm IST
दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण।- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण।

नई दिल्ली: दिल्ली में बिगड़ती एयर क्वालिटी को देखते हुए GRAP-IV लागू कर दिया गया है। इस बीच अब शिक्षा निदेशालय ने शनिवार (13 दिसंबर) को सभी विद्यालयों को 9वीं और 11वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन और भौतिक शिक्षण को मिलाकर हाइब्रिड प्रारूप में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया है। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण की स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई ग्रैप-4 की कार्रवाई शुरू करने के बाद उठाया गया है।

दिल्ली में सबसे खराब एयर क्वालिटी

राजधानी दिल्ली की बात करें तो शनिवार को दिल्ली में इस साल की सबसे खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई। यहां 24 घंटे का औसत AQI 431 तक पहुंच गया, जो 11 नवंबर के पिछले उच्चतम स्तर 428 को पार कर गया। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का पूर्वानुमान है कि रविवार (14 दिसंबर) को भी AQI 'गंभीर' श्रेणी में रहेगा। यह निर्देश शिक्षा निदेशालय, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी निजी स्कूलों पर लागू होता है, जिसमें उनसे अगले आदेश तक प्रत्यक्ष और रिमोट दोनों प्रकार की कक्षाएं संचालित करने का आग्रह किया गया है।

सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश

सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी शारीरिक रूप से उपस्थित न हों, शेष कर्मचारी घर से काम करें। प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को नियमित रूप से कार्यालय आना अनिवार्य है, लेकिन आवश्यक और आपातकालीन सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वे आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को बुला सकते हैं। इसी प्रकार, दिल्ली में निजी कार्यालयों को भी शारीरिक उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित रखनी होगी, शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। कार्य समय में बदलाव को प्रोत्साहित करने और कार्यालय से संबंधित वाहनों की आवाजाही को कम करने के लिए घर से काम करने के नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

आवश्यक सेवाओं के लिए छूट

अस्पताल, अग्निशमन सेवाएं, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन, वन और पर्यावरण विभाग, और वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रवर्तन गतिविधियों में शामिल अन्य एजेंसियां ​​इन प्रतिबंधों से मुक्त हैं। शहर में आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं को अपना कामकाज जारी रखना होगा।

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