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रेस कोर्स की मस्जिद की बिजली-पानी काटने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, NDMC और वक्फ बोर्ड से मांगा जवाब

 Reported By: Atul Bhatia,  Written By: India TV Delhi Bureau Desk
 Published : Nov 06, 2026 11:41 pm IST,  Updated : Nov 06, 2026 11:41 pm IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस कोर्स परिसर में स्थित मस्जिद की बिजली-पानी सप्लाई बिना नोटिस काटने पर NDMC से सवाल किया है। कोर्ट ने NDMC और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

Delhi Race Course Mosque Case- India TV Hindi
दिल्ली हाईकोर्ट रेस कोर्स परिसर मस्जिद मामला Image Source : PTI

दिल्ली के रेस कोर्स क्लब परिसर में स्थित मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई काटने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस दिए किसी भी संपत्ति की बिजली और पानी की सप्लाई बंद नहीं की जा सकती। इस मामले में हाईकोर्ट ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

बिना नोटिस बिजली-पानी काटने पर HC की टिप्पणी

मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि बिना नोटिस दिए किसी भी संपत्ति की बिजली और पानी की सप्लाई बंद नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NDMC से सवाल किया कि बिना नोटिस दिए बिजली कैसे काटी जा सकती है।

यह टिप्पणी जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की। मस्जिद के इमाम ने सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें बिजली-पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग खारिज कर दी गई थी।

NDMC और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने NDMC और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। दोनों पक्षों से दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित है मस्जिद

यह मस्जिद दिल्ली के रेस कोर्स क्लब परिसर में स्थित है। यह परिसर प्रधानमंत्री आवास के पास है और करीब 53 एकड़ में फैला हुआ है। याचिका में आशंका जताई गई है कि जमीन खाली कराने की कार्रवाई के दौरान मस्जिद को भी गिराया जा सकता है। याचिका के मुताबिक, मस्जिद वक्फ बोर्ड की अधिसूचित संपत्ति है। साल 2009 में इसे ग्रेड-2 हेरिटेज इमारत घोषित किया गया था। 

ऐसे में मस्जिद की बिजली-पानी की सप्लाई काटने और जमीन खाली कराने से जुड़ा मामला हाईकोर्ट के सामने है। इससे पहले 29 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधित्व पर 4 हफ्ते के भीतर फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि तब तक मस्जिद के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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