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5 फरवरी को दिल्ली के सभी 700 बाजारों पर लगेगा ताला, कर्मचारियों की भी नहीं कटेगी सैलरी

 Published : Jan 30, 2025 04:57 pm IST,  Updated : Jan 30, 2025 04:57 pm IST

दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीट के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 8 फरवरी को होगी। वोटिंग वाले दिन दिल्ली के सभी बाजार बंद रहेंगे। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि यदि कोई दुकान या कारखाना खोला जाता है तो कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिया जाना चाहिए और वेतन में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।

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दिल्ली में मतदान वाले दिन बंद रहेंगे सभी बाजार। Image Source : FILE PHOTO

नई दिल्ली: 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसको लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कहा है कि मतदान के दिन पांच फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी 700 बाजार बंद रहेंगे। सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारियों को चुनाव आयोग और श्रम विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में खुदरा क्षेत्र के दुकानदार मतदान करने के बाद शाम को अपनी दुकानें खोल सकते हैं। हालांकि, गोयल ने कहा कि यदि कोई दुकान या कारखाना खोला जाता है तो कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिया जाना चाहिए और वेतन में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।

बिना किसी वेतन कटौती के छुट्टी

दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीट के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 8 फरवरी को होगी। एक बयान में सीटीआई ने सभी बाजार संघों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पांच फरवरी को अपनी दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया। औद्योगिक क्षेत्रों में भी अवकाश रहेगा। सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार ने पहले ही निर्देश जारी कर दिया है कि दुकानों, होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट और औद्योगिक इकाइयों सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मतदान के दिन कर्मचारियों को बिना किसी वेतन कटौती के छुट्टी देनी होगी।

बेफिक्र होकर करें मतदान

श्रम विभाग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी पेशे, व्यापार या औद्योगिक उपक्रम में लगे प्रत्येक कर्मचारी को मतदान के लिए अवकाश का अधिकार है। इसके अतिरिक्त आपातकालीन सेवा कर्मचारियों को मतदान के बाद काम पर आने की सलाह दी गई है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

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