Sunday, April 28, 2024
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दिल्ली नगर निगम चुनाव: मेयर पद के लिए 26 अप्रैल को फिर से होगा मतदान, आप ने कही ये बड़ी बात

आम आदमी पार्टी (आप) मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर पद के लिए चुनाव 26 अप्रैल को होगा। भारद्वाज ने कहा, "अप्रैल में चुनाव कराना आवश्यक है। "

Kajal Kumari Edited By: Kajal Kumari
Published on: April 09, 2023 15:00 IST
Delhi MCD Election- India TV Hindi
Image Source : ANI दिल्ली नगर निगम चुनाव

 दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रविवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर पद के लिए चुनाव 26 अप्रैल को होगा। भारद्वाज, जो एमसीडी के मनोनीत सदस्य हैं, ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "अप्रैल में चुनाव कराना आवश्यक है। दिल्ली के मेयर शेली ओबेरॉय ने इसके लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है।" उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि अगर एलजी कार्यालय द्वारा सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होंगे।"

आम आदमी पार्टी (आप) की नेता शैली ओबेरॉय ने 31 मार्च को मेयर पद पर अपना 38 दिन का कार्यकाल पूरा किया। नियमों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया को 30 अप्रैल से पहले पूरा करने की आवश्यकता है। दिल्ली में नगरपालिका चुनाव 4 दिसंबर को हुए थे और परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए गए थे जिसमें आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटें जीती थीं।

बता दें कि काफी जद्दो जहद के बाद पिछले साल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी के बीच काफी तकरार के बाद चौथे प्रयास में शैली ओबेरॉय को दिल्ली का मेयर चुना गया था। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक उठापटक के कारण महापौर चुनने के पिछले तीन प्रयास विफल रहे। वे पहली बार 6 जनवरी को, दूसरी 24 जनवरी को और आखिरी बार 6 फरवरी को मिले थे।

 भारद्वाज ने एलजी विनय सक्सेना पर लगाया बड़ा आरोप

भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भी हमला किया और कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि एलजी ने महापौर चुनाव के लिए एक पीठासीन अधिकारी को नामित किया जिसने चुनाव के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न की।उन्होंने मनोनीत सदस्यों (एल्डरमेन) को संविधान के खिलाफ मतदान करने की अनुमति देने की भी कोशिश की, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई।"

उन्होंने कहा, "अदालत ने कहा कि यह गलत था। इसलिए वह अनुरोध करना चाहती है कि मेयर का चुनाव कराने के लिए केवल सही व्यक्ति को चुना जाना चाहिए।"उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि डिप्टी मेयर को प्रोटेम पीठासीन अधिकारी बनाया जा सकता है, जो मेयर का चुनाव करा सके।

भारद्वाज ने हालांकि मेयर पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार के नाम पर टिप्पणी करने से परहेज किया।उन्होंने कहा स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव से संबंधित मामला अदालत में लंबित है। मुझे महापौर पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इस पर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान द्वारा लिया जाएगा।"

 

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