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CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत 2 दिन और बढ़ी, 5 दिन बढ़ाने की हुई थी मांग

 Reported By: Abhay Parashar,  Atul Bhatia,  Written By: Malaika Imam
 Published : Oct 19, 2026 04:51 pm IST,  Updated : Oct 19, 2026 07:10 pm IST

सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पांच दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी। इस पर SEM कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए न्यायिक हिरासत और दो दिनों के लिए बढ़ा दी है।

Saurav Das and Ashutosh Ranka- India TV Hindi
सौरव दास और आशुतोष रांका Image Source : FILE (PTI)

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत पांच दिन और बढ़ाने की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान SEM कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब अधिकारियों के अनुसार, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने CJP के दोनों नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत और दो दिनों के लिए बढ़ा दी है।

बता दें कि सौरव दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर क्षेत्र में बिना इजाजत दाखिल होने के आरोप में प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया था। दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आज उनकी रिहाई के लिए SEM कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत और दो दिनों के लिए बढ़ाई है।

गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बयान

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा था कि 13 अक्टूबर की सुबह सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे और कॉजपा के 11 अन्य सदस्य एक निजी परिसर से होते हुए जंतर-मंतर पहुंच गए, जबकि इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने  उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनके काम में बाधा डाली। पुलिस के बयान के मुताबिक, सभी 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक शांति भंग करने और कानून का उल्लंघन करने के कथित प्रयासों के मद्देनजर दास, रांका और शिंदे को एहतियातन गिरफ्तार किया गया। मामले में उनके सहयोगी अजिंक्य शिंदे को शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार की शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

जमानत मामले में SEM कोर्ट को धमकी

वहीं, दिल्ली पुलिस ने CJP के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत पर सुनवाई के दौरान एक मजिस्ट्रेट को कथित तौर पर धमकी दिए जाने के मामले में रविवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज की। सीजेपी ने आरोप लगाया है कि उसके दोनों नेताओं की रिहाई में देरी की जा रही है और जमानत से जुड़े चार जमानतदारों की गारंटी अस्पष्ट कारणों से खारिज कर दी गई। पार्टी के विधि प्रकोष्ठ की प्रमुख रत्ना सिंह के मुताबिक, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) ने उन्हें धमकी भरा संदेश मिलने की जानकारी दी थी।

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