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दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को मिली अंतरिम जमानत, कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने का वीडियो हुआ था वायरल

 Reported By: Atul Bhatia, Edited By: Mangal Yadav
 Published : Mar 07, 2025 10:42 pm IST,  Updated : Mar 07, 2025 10:54 pm IST

दिल्ली दंगों के दौरान कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के मामले में आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है।

दिल्ली दंगे का आरोपी शाहरुख पठान - India TV Hindi
दिल्ली दंगे का आरोपी शाहरुख पठान Image Source : FILE-PTI

नई दिल्लीः दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के मामले में आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने शाहरुख पठान को उसके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी है।

शाहरुख पठान को इसलिए मिली अंतरिम जमानत

कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान को अपने बीमार पिता की देखभाल करने और अपने परिवार के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत का 15 दिन उसकी जेल की रिहाई से शुरू होगा। 

कोर्ट की इन शर्तों का करना होगा पालन

दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था। पुलिस ने कहा था कि शाहरुख पठान गंभीर जुर्म में जेल में बंद है। पुलिस ने कहा कि अगर शाहरुख पठान को जमानत दी जाती है तो वह जमानत का उल्लंघन कर सकता है। कोर्ट ने जमानत पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया है कि वह अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को दे और मोबाईल फोन अपने पास ‘स्विच ऑन’ रखे।

कोर्ट ने शाहरुख पठान को हर दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे के बीच जाफराबाद थाने में हाजिरी देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शाहरुख पठान मामले के अन्य आरोपियों और गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे। 

बीमार पिता के लिए मांगी थी 15 दिन की अंतरिम जमानत

शाहरुख पठान ने अपने पिता के स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। पठान ने कहा था उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें गंभीर चिकित्सीय जटिलताओं के कारण आर के नरेंद्र प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहरुख पठान ने अर्ज़ी में कहा था कि उसके घर में उसके पिता की देखभाल करने वाला कोई पुरुष सदस्य नहीं है। बता दें कि इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। सीएए और एनआरसी के विरूद्ध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। 

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