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ट्रैफिक पुलिस ने काटा 266 करोड़ का चालान, दिल्ली सरकार के खजाने में हुई बढ़ोत्तरी

 Reported By: Kumar Sonu Edited By: Avinash Rai
 Published : Dec 10, 2024 11:25 pm IST,  Updated : Dec 10, 2024 11:46 pm IST

दिल्ली में ग्रैप 3 और 4 को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में 15 अक्तूबर से 9 दिसंबर यानी कुल 50 दिनों तक ग्रैप 3 और 4 लागू किया गया था। इसी समयावधि में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 266 करोड़ के चालान काटे हैं।

Delhi Traffic police issued challans worth 266 crores Delhi governments treasury increased- India TV Hindi
ट्रैफिक पुलिस ने काटा 266 करोड़ का चालान Image Source : INDIA TV

दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण ग्रैप 3 और 4 को लागू किया गया था। हालांकि वायु गुणवत्ता में सुधार होने के साथ ही ग्रैप 3 और 4 को खत्म भी कर दिया गया। लेकिन ग्रैप 4 के लागू किए जाने के बाद दिल्ली सरकार के खजाने में भारी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। दरअसल ग्रैप 4 के लागू होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुल 266 करोड़ रुपये के चालान किए हैं। बता दें कि ग्रैप 4 के लागू होने के बाद दिल्ली में कई तरह के वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध था। ऐसे में जो वाहन नियमों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली में प्रवेश करते, उन्हें भारी चालान भरना पड़ता। इस दौरान केवल जरूरी सामानों के वाहनों की आवाजाही पर ही छूट थी।

दिल्ली ट्रैपिक पुलिस ने काटा 266 करोड़ का चालान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी के मुताबिक अक्टूबर 15 से 9 दिसंबर तक महज 50 दिनों की अवधि में दिल्ली यातायात पुलिस ने 2 लाख 66 हजार गाड़ियों के चालान किये। इन चालाों से कुल 266 करोड़ की कमाई हुई है। इस दौरान ग्रैप 3 और 4 लागू था, जिसमे कई तरह की पाबंदियां शामिल थीं। इस दौरान उन गाड़ियों पर खास फोकस रखा गया जो प्रदूषण फैला रही थीं, जिनके पास पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं थें।

सर्दी की शुरुआत से ही दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं जो वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति को देखते हुए उसे 4 स्टेज में लागू किया जाता है।

ग्रैप 3 और 4 खत्म

बता दें कि बीते दिनों ग्रैप 3 और 4 के लागू होने के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था और ऑनलाइन माध्यम से स्कूल संचालित करने को कहा गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर फटकार लगाई थी। हालांकि बीते दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई की गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता में हुए सुधार को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप 3 और 4 के नियमों में ढील देने की बात कही, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ग्रैप 3 और 4 को खत्म कर दिया। वर्तमान में दिल्ली में केवल ग्रैप 2 लेवल ही लागू किया गया है।

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