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दिल्ली में SIR अभियान के दौरान महिला टीचर से अभद्रता, गोद में रजिस्टर रख जबरन किए साइन; पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार

 Reported By: Kumar Sonu Written By: India TV Delhi Bureau Desk
 Published : Jul 16, 2026 12:03 pm IST,  Updated : Jul 16, 2026 12:03 pm IST

पुरानी दिल्ली के फाटक तेलियान में एसआईआर अभियान के दौरान महिला बीएलओ से दुर्व्यवहार और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है।

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दिल्ली में SIR अभियान के दौरान महिला टीचर से अभद्रता Image Source : MAGNIFIC

राजधानी दिल्ली के चांदनी महल थाना इलाके से सरकारी ड्यूटी पर तैनात एक महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। दरअसल एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की शिकायत पर, दिल्ली के फाटक तेलियान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) अभियान के दौरान कथित तौर पर 5 जुलाई को घटी एक घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन चांदनी महल में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के संबंध में 4 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। 

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह SIR अभियान के अंतर्गत अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रही थीं, तब एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बीएलओ रजिस्टर उनकी गोद में रख दिया और उनकी आपत्ति के बावजूद गोद में रखे रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद कुछ अन्य व्यक्तियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इन लोगों ने एसआईआर फॉर्म लेने से इनकार कर दिया और ऐसा व्यवहार किया जिससे उन्हें अपमानित होना पड़ा और उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में बाधा उत्पन्न हुई।

शिकायतकर्ता ने देरी से शिकायत करने का पूछा कारण

हालांकि घटना 5 जुलाई 2026 के दिन घटी थी, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा पुरानी दिल्ली के एडीएम से संपर्क करने के बाद घटना की जानकारी 15 जुलाई 2026 को पुलिस के संज्ञान में आई। एडीएम द्वारा पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया था। पुलिस ने शिकायतकर्ता से तुरंत संपर्क किया और देरी से पुलिस को सूचित करने का कारण पूछा। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि मामले की रिपोर्ट करने में देरी का कारण यह था कि पहले वो उचित कार्रवाई के संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श करना चाहती थीं।

4 आरोपी हुए गिरफ्तार

शिकायत के सत्यापन और उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद, प्रथम दृष्टा मामला बनता पाया गया। तदनुसार, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 221, 132, 79, 74 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में नामजद सभी आरोपियों को कानूनी कार्रवाही के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के नाम मोहम्मद सबरीन (44 वर्ष), अतीक उर रहमान (58 वर्ष), मोहम्मद आसिफ (50 वर्ष), मोहम्मद अफताब (44 वर्ष)। सभी आरोपी दिल्ली के तुर्कमान गेट में रहते हैं। आरोपियों के  खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है।  

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