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दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्ला खान की बढ़ी मुश्किलें! गैर-जमानती वारंट जारी कराने कोर्ट पहुंची ईडी

ईडी ने आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए अदालत का रुख किया है। ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है।

Written By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Apr 11, 2024 6:36 IST, Updated : Apr 11, 2024 6:51 IST
आप विधायक अमानतुल्ला खान- India TV Hindi
Image Source : FILE-ANI आप विधायक अमानतुल्ला खान

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने आप विधायक अमानतुल्ला के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए अदालत का रुख किया है। ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। ईडी के वकील ने कुछ दस्तावेज दाखिल करने की मांग की। अदालत ने मामले को 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

आप विधायक के खिलाफ पहले ही जारी हो चुकी है समन

दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट पहले ही आप विधायक को समन जारी कर चुका है। ईडी ने सीआरपीसी की धारा 70 और 73 के तहत एक नया आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि अमानतुल्ला खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने के लिए पीएमएलए की धारा 65 के तहत आवेदन किया गया है। आवेदन बुधवार को सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। 

हाई कोर्ट से लग चुका है झटका

अभी हाल में दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि और सार्वजनिक हस्तियां कानून से ऊपर नहीं हैं। राजनीतिक लोगों के लिए अलग वर्ग नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा था कानून निर्माताओं को भी पता होना चाहिए कि कानून की अवज्ञा करने पर कानूनी परिणाम होंगे। क्योंकि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। 

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला

बता दें कि ओपन एंडेड एनबीडब्ल्यू एक वारंट है जिसके निष्पादन की कोई निश्चित तारीख नहीं होती है। इसे आरोपी के गिरफ्तार होने या अदालत के सामने पेश होने तक कभी भी निष्पादित किया जा सकता है। हाल ही में ईडी ने खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चार लोगों और एक फर्म के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

इनपुट- ANI

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