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सड़क हादसे में जान गंवाने वाले साइकिल सवार के परिवार को मिलेगा न्याय, MACT ने 22.91 लाख रुपये मुआवजे का दिया आदेश

 Published : Jun 20, 2026 08:59 pm IST,  Updated : Jun 20, 2026 08:59 pm IST

दिल्ली के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने पश्चिम दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार एक साइकिल सवार के पीड़ित परिवार को 22.91 लाख रुपए का मुआवजा देना का कड़ा आदेश दिया है। पढ़ें पूरी खबर।

Road Accident - India TV Hindi
सड़क दुर्घटना Image Source : UNSPLASH

नई दिल्ली: दिल्ली के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने सड़क सुरक्षा और पीड़ितों के अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधिकरण ने दिसंबर 2024 में पश्चिमी दिल्ली में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले 54 वर्षीय साइकिल सवार के पीड़ित परिवार को 22.91 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है।  रिपोर्ट्स के अनुसार, साइकिल सवार सुशील कुमार को 18 दिसंबर 2024 को पश्चिमी दिल्ली के रनहौला स्थित चंचल पार्क के पास एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी। न्यायाधिकरण ने नौ जून को दिये आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल रहे हैं कि सुशील कुमार को सड़क दुर्घटना में घातक चोटें लगीं, जो मोटरसाइकिल चालक राजीव के वाहन को लापरवाही और तेज गति से चलाने के कारण हुई थीं।" पढ़ें पूरी खबर।

गवाह और सबूतों की बात सुनकर हुआ फैसला

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कुमार को दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया तथा मोटर साइकिल चालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। न्यायाधिकरण ने प्रत्यक्षदर्शी के बयान, पुलिस रिकॉर्ड, घटनास्थल के नक्शे,  प्राथमिकी, आरोपपत्र,  वाहन की यांत्रिक जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर माना कि यह दुर्घटना मोटर साइकिल चालक की लापरवाही के कारण ही हुई थी। मोटर साइकिल सवार पर तेज गति से वाहन चलाने की बात भी सामने आयी है। 

न्यायाधिकरण ने यह भी उल्लेख किया कि घटनास्थल के पास साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाले प्रत्यक्षदर्शी ने अपने बयान में लगातार कहा कि मोटरसाइकिल की गति सामान्य से बहुत तेज थी। यू-टर्न लेने के बाद उसने मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी थी। न्यायाधिकरण ने सुशील कुमार की आय का आकलन दिल्ली में अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन 18,066 रुपये प्रतिमाह के आधार पर किया क्योंकि उनकी आय से संबंधित कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। न्यायाधिकरण ने मृतक के परिवार को 22.91 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया। न्यायाधिकरण ने यह भी उल्लेख किया कि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल का बीमा वैध था। इसलिए बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है। 

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