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'PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नाबालिग लड़की के खिलाफ अभी नियमित FIR नहीं'- दिल्ली पुलिस सूत्र

 Published : Aug 03, 2026 02:23 pm IST,  Updated : Aug 03, 2026 02:36 pm IST

नाबालिग लड़की के खिलाफ 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। नोएडा पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि नाबालिग लड़की ने 20 जुलाई को पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।

नाबालिग लड़की और पीएम मोदी- India TV Hindi
नाबालिग लड़की और पीएम मोदी Image Source : REPORTER INPUT

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नाबालिग लड़की के मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी तक नियमित FIR दर्ज नहीं की है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, लड़की के नाबालिग होने के दावे को देखते हुए नियमित FIR दर्ज करने पर अभी कोई  फैसला नहीं लिया गया है।

नोएडा में दर्ज हुई थी जीरो FIR

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, नोएडा पुलिस ने पिछले हफ्ते एक जीरो FIR भेजी थी, लेकिन दिल्ली में उसे अभी तक रेगुलर FIR में नहीं बदला गया है। इसलिए, इस स्टेज पर इसे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, फिलहाल मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है। लड़की की उम्र समेत अन्य तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

पीएम ने किया था माफ

मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रदर्शन के दौरान उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ लगाए गए अपमानजनक नारे बेहद पीड़ादायक थे, लेकिन युवाओं को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सजा देने के बजाय ऐसे युवाओं का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए।

लड़की की उम्र मात्र 15 साल

इसके बाद संबंधित नाबालिग लड़की ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि वह केवल 15 साल की है। प्रदर्शन के दौरान अन्य लोगों के प्रभाव में आकर उसने नारे लगाए थे।

लड़की की मां ने पीएम मोदी को जताया आभार

लड़की की मां ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी बेटी को जीवनदान मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने प्रतिशोध के बजाय क्षमा का रास्ता चुना। संयोग से जिस दिन प्रधानमंत्री का संदेश आया, उसी दिन उनकी बेटी का जन्मदिन भी था और यह उसके लिए सबसे बड़ा उपहार साबित हुआ।

इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस

बता दें कि 23 जुलाई को हुए प्रदर्शन के संबंध में 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत मामला दर्ज किया है। अब इस मामले की आगे की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है।

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