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दिल्ली के कई इलाकों और सीमाओं पर धारा 144 लागू, किसानों के प्रदर्शन को लेकर लिया गया फैसला

किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने के लिए पंजाब-हरियाणा और दिल्ली के सीमा क्षेत्रों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है।

Reported By : Atul Bhatia Written By : Sudhanshu Gaur Published : Feb 11, 2024 12:57 IST, Updated : Feb 11, 2024 12:58 IST
Delhi - India TV Hindi
Image Source : FILE दिल्ली के कई इलाकों और सीमाओं पर धारा 144 लागू

नई दिल्ली: किसानों ने अपनी कई मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। हरियाणा-पंजाब से किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने कई तरह के अवरोध लगा दिए हैं। सड़कों पर सीमेंटेड बैरिकेड और कीलें आदि लगा दी हैं। नहरों को खोद दिया गया है। इसके बाद भी अगर किसान दिल्ली तक पहुंचने में सफल होते हैं तो यहां दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की तैयारी की है।

सीमाओं पर लगाई गई धारा 144

इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने राज्य के कई इलाकों और सीमाओं पर धारा 144 लगा दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए सीमाओं पर धारा 144 लागू की जाती है। आदेश में कहा गया है कि धारा 144 रविवार 11 फरवरी से 11 मार्च तक लागू रहेगी। इसके साथ ही धारा 144 के चलते किसी भी बॉर्डर पर भीड़ इक्कठा नही हो सकेगी।

हथियार आदि लेकर आना भी प्रतिबंधित

पुलसी की तरफ जारी हुए आदेश में कहा गया है कि धारा 144 के लागू होने के चलते ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक्स, कमर्शियल व्हीकल, घोड़े आदि पर प्रोटेस्टर का दिल्ली में आना प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही किसी को भी हथियार, तलवार, त्रिशूल, लाठी या रोड आदि के साथ दिल्ली में आना प्रतिबंधित होगा। 

खट्टर सरकार ने कई जिलों में बंद किया इंटरनेट

वहीं इससे पहले हरियाणा की खट्टर सरकार ने जहां प्रदेश के सात जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है, तो वहीं अब पंचकूला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंचकूला डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप के अनुसार, पैदल या ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन, मार्च निकालने और किसी भी तरह की लाठी, रॉड या हथियार ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है।

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