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"चाहे सड़क 50 मीटर चौड़ी हो, हम नहीं रोकेंगे", दिल्ली रिज में सड़क निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

 Reported By: Atul Bhatia, Edited By: Malaika Imam
 Published : Feb 19, 2026 04:29 pm IST,  Updated : Feb 19, 2026 04:32 pm IST

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने नए हलफनामे में कोर्ट को बताया कि पहले 473 पेड़ काटने की बात थी, लेकिन अब इससे कम पेड़ काटे जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट Image Source : FILE (PTI)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज इलाके में सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले में अहम आदेश दिया। यह सड़क CAPFIMS अस्पताल तक पहुंच के लिए बनाई जा रही है, जो अर्धसैनिक बलों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा है। सुनवाई के दौरान DDA ने अपने नए हलफनामे में कोर्ट को बताया कि पहले 473 पेड़ काटने की बात थी, लेकिन अब इससे कम पेड़ काटे जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

हालांकि, मामले में शामिल अन्य पक्षों ने कहा कि सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, जिससे पर्यावरण पर ज्यादा असर पड़ सकता है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि चाहे सड़क 50 मीटर चौड़ी ही क्यों न हो, हम इसे नहीं रोकेंगे, क्योंकि यह किसी निजी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अर्धसैनिक बलों के लिए है।

सड़क निर्माण पूरा करने की अनुमति

कोर्ट ने DDA को 0.79 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में सड़क निर्माण पूरा करने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए 2.97 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल की भी अनुमति दे दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान पहले दिए गए पर्यावरण सुरक्षा के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। पेड़ों के पुनरोपण का काम शुरू हो चुका है। इसे 28 फरवरी 2026 तक पूरा करना होगा। पूरा काम एक्सपर्ट कमेटी की निगरानी में होगा।

कोर्ट ने पौधों को दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही कहा कि पौधों के मरने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इतने अतिरिक्त पौधे लगाए जाएं कि मृत्यु दर शून्य के बराबर रहे।

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