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AAP नेता सत्येन्द्र जैन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने को कहा

सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। अब उन्हें वापस से जेल जाना होगा। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी।

Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Mar 18, 2024 10:54 IST, Updated : Mar 18, 2024 12:11 IST
सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका।- India TV Hindi
Image Source : PTI सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई झेल रहे दिल्ली सरकार की पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है। 

मेडिकल ग्राउंड पर बाहर थे जैन

सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। ईडी ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है। 

मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनको सितंबर 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दी गई थी। 

AAP के तीन प्रमुख नेता जेल में

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब AAP नेता सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तीन बड़े नेता एक साथ जेल में होंगे। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से जेल  में हैं। वहीं, पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल  में बंद हैं। 

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