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सिसोदिया, के. कविता के बाद CM केजरीवाल की बारी, क्या आज मिलेगी जमानत?

 Reported By: Atul Bhatia Edited By: Malaika Imam
 Published : Sep 05, 2024 10:48 am IST,  Updated : Sep 05, 2024 11:03 am IST

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल को सीबीआई ने जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था।

अरविंद केजरीवाल- India TV Hindi
अरविंद केजरीवाल Image Source : PTI

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अभिषेक मनु सिंघवी और ASG राजू कोर्ट रूम में मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था।

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई से पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना दूसरा जवाब दाखिल किया। सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की  याचिका खारिज करते हुए यह कहा था कि सीबीआई मामले में उनकी गिरफ्तारी वैध है। केजरीवाल की याचिका को अवैध करार देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत थे। कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

जमानत का विरोध कर रही CBI

ED मामले में पहले ही कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई का आदेश दिया था। अब सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताते हुए चुनौती दी है और न्याय की मांग की है, जबकि सीबीआई उनकी जमानत याचिका का विरोध कर रही है।

सिसोदिया-कविता को मिल चकी है बेल

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को BRS नेता के. कविता को जमानत दी थी। उन्हें ईडी और सीबीआई केस में जमानत दी गई। अदालत ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दी। इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से इस केस में जमानत मिली थी। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे।

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