Thursday, May 16, 2024
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NTA ने NEET UG 2023 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किया बदलाव, जान लें वरना होगा बड़ा नुकसान!

NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2023 में OCI और PIO कार्ड धारकों के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव किया है।

IndiaTV Hindi Desk Edited By: IndiaTV Hindi Desk
Published on: April 16, 2023 15:23 IST
NEET UG 2023, NTA- India TV Hindi
Image Source : FILE एनटीए ने NEET UG 2023 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में विदेश में रह रहे भारतीय छात्रों के लिए बदलाव किया है।

NEET UG के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने  NEET UG 2023 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में विदेश रह रहे भारतीय छात्रों के लिए बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2023 लेने वाले OCI और PIO कार्ड धारकों के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव किया है। इसका नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक, विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक, एनआरआई, भारत के विदेशी नागरिक (OCI), और भारतीय मूल के लोग (PIO) सभी चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक संस्थानों में एडमिशन के लिए पात्र हैं।

क्या कहा गया नोटिफिकेशन में?

आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, “W.P(C) 891/2021 में भारत के माननीय सुप्रीम कार्ट के दिनांक 03.02.2023 के निर्णय के अनुसरण में और संबंधित मामले और इस विषय पर पहले के शुद्धिपत्र दिनांक 31.03.2023 के अधिक्रमण में, NEET के इच्छुक OCI उम्मीदवार ( यूजी) 2023 को सूचित किया जाता है कि एनईईटी (यूजी) 2023 के सूचना बुलेटिन के खंड 5.2.2 के संशोधित प्रावधान एनईईटी (यूजी) के लिए ओसीआई कार्डधारकों की पात्रता से संबंधित है"।

पहले नहीं थे पात्र

इससे पहले, ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिकों के लिए विशेष रूप से आरक्षित किसी भी सीट पर प्रवेश के लिए पात्र नहीं थे। संशोधित  एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक, "भारतीय नागरिक, एनआरआई, भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और विदेशी नागरिक चिकित्सा / दंत चिकित्सा / आयुर्वेद / सिद्ध / यूनानी / में एडमिशन के लिए पात्र हैं। होम्योपैथी कॉलेज संबंधित राज्य सरकारों, संस्थानों और भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन हैं, फिर चाहे जैसा भी मामला क्यों न हो।"

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