Friday, April 19, 2024
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ओडिशा सरकार ने सभी सहायता एवं गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस में कटौती की घोषणा की

ओडिशा सरकार ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए सभी सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस में कटौती की घोषणा की है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: January 21, 2021 10:01 IST
Odisha government announces cut in tuition fees of all...- India TV Hindi
Image Source : GOOGLE Odisha government announces cut in tuition fees of all aided and unaided private schools

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए सभी सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस में कटौती की घोषणा की है। सरकार ने यह कदम कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर उठाया है। स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ट्यूशन फीस की कटौती सात अलग-अलग खंडों में की जाएगी। हालांकि, जो स्कूल छह हजार रुपये सालाना फीस लेते हैं, उनके लिए कोई कटौती नहीं की गई है। 

अधिसूचना के मुताबिक जो स्कूल 6,001 से 12,001 रुपये तक सालाना शुल्क वसूलते हैं, उन्हें ट्यूशन फीस में 7.5 प्रतिशत कमी करनी होगी। इसी प्रकार 12,001 से 24,000 रुपये सालाना शुल्क लेने वाले स्कूलों को 12 प्रतशित, 24,001 से 48,000 रुपये सालाना फीस लेने वालों को 15 प्रतिशत, 48,000 से 72,000 रुपये सालाना शुल्क लेने वाले स्कूलों को 20 प्रतिशत, 72,001 से एक लाख रुपये शुल्क पर 25 प्रतिशत और एक लाख रुपये से अधिक सालाना शुल्क लेने वाले स्कूलों को शुल्क में 26 प्रतिशत कमी करनी होगी। 

अधिसूचना के मुताबिक स्कूल इसके अलावा भोजन और परिवहन का शुल्क भी विद्यार्थियों से नहीं ले सकेंगे। वहीं, हॉस्टल शुल्क में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार का यह फैसला उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्देश पर आया है जिसमें सरकार से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में सभी सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के शुल्क में कटौती करने को कहा गया था। स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री एसआर दास ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त स्कूल अदालत के आदेश का अनुपालन करेंगे।’’

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