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UP पुलिस कांस्टेबल के डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट आज से शुरू, जानें क्या हैं नियम व लिस्ट

 Published : Dec 26, 2024 12:50 pm IST,  Updated : Dec 26, 2024 12:50 pm IST

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की डीवी और फिजिकल टेस्ट आज से शुरू हो रही है। ऐसे में उम्मीदवार यहां फिजिकल टेस्ट के नियम जान सकते हैं।

UP Police Bharti- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : SOCIAL MEDIA

उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने आज से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) शुरू कर रहा है। ये डीवी और पीएसटी प्रक्रिया राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों में कमेटी गठित कर दी गई है। जानकारी दे दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबर भर्ती की लिखित परीक्षा में 1 लाख से अधिक उम्मीदवार पास हुए थे, जो डीवी और पीएसटी में भाग लेंगे।

जानकारी दे दें कि सभी 75 जिलों के पुलिस लाइन में युवाओं को डीवी और पीएसटी टेस्ट होगा। इस प्रक्रिया में 1.74 लाख उम्मीदवार भाग लेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या-क्या लगेंगे डाक्यूमेंट?

क्या-क्या लगेंगे डाक्यूमेंट?

  • 10वीं की मार्कशीट
  • 12वीं की मार्कशीट
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी
  • एक आईडी प्रूफ जैसे- आधार कार्ड आदि
  • एनसीसी, 'O' लेवल(यदि है तो)
  • हाल ही की फोटो

यूपी पुलिस कांस्टेबल के पीएसटी प्रक्रिया के नियम

इस भर्ती के लिए जनरल,ओबीसी और एससी कैटेगरी की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए। साथ ही पुरुष उम्मीदवार का सीना बिना फुलाए 79 सेमी और फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी और सीना बिना फुलाए 77 सेमी और फुलाकर 82 सेमी होनी चाहिए।

जनरल,ओबीसी और एससी महिला उम्मीदवारों के न्यूनतम लंबाई 152 सेमी है। वहीं, एसटी कैटेगरी के महिलाओं की न्यूनतम लंबाई 147 सेमी होनी चाहिए। साथ ही सभी कैटेगरी की महिलाओं का वजन कम से कम 40 किलो होना चाहिए।

उसी दिन करें आपत्ति

बोर्ड ने पहले ही कह रखा है कि अगर कोई उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट के संतुष्ट नहीं तो उसे टेस्ट वाले दिन ही आपत्ति दाखिल करनी होगी। ऐसे अपीलों के लिए बोर्ड हर जगह एएसपी को नामित करेगा। ऐसे में उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट दोबारा से एएसपी के सामने कराया जाएगा। ऐसे सभी उम्मीदवार जो पुन: कराए गए टेस्ट में पास नहीं हो सकेंगे वे आगे फिर किसी तरह की अपील नहीं कर सकेंगे।

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