Friday, May 03, 2024
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यूपी में चल रहे इन स्कूलों के लिए योगी सरकार हुई सख्त, पकड़े जाने पर लगाएगी 1 लाख का जुर्माना

UP सरकार बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर सख्त हो गई है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ योगी सरकार एक अभियान चलाकर सभी को चिंहित करेगी व जरूरत पड़ने पर इन पर जुर्माना भी लगाएगी।

Shailendra Tiwari Written By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published on: November 09, 2023 16:15 IST
Cm Yogi Adityanath- India TV Hindi
Image Source : PTI मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर काफी सख्त हो गई है। अब योगी सरकार इन स्कूलों के खिलाफ एक अभियान शुरू करने की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार फर्जी स्कूलों की पहचान करेगी और राज्य में चल रहे गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस अभियान के दौरान सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बिना मान्यता के संचालित करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। सरकार ऐसे स्कूलों को पकड़कर उनपर भारी भरकम जुर्माना लगाएगी। सरकार इन स्कूलों से 1 लाख रुपये तक जुर्माना वसूलेगी।

बेसिक शिक्षा अधिकारी चलाएंगे अभियान 

योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा निदेशालय को आदेश दिए हैं कि वे सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने ब्लॉक में सघन अभियान चलाने के निर्देश जारी करें। इसे लेकर बेसिक शिक्षा निदेशालय निर्देश जारी भी कर दिए हैं साथ ही कहा है कि जो भी स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश में 14 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए परिषदीय प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल संचालित कर रही है। सरकार को जानकारी मिली है कि प्रदेश में सैकड़ों स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं। वहीं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के मुताबिक बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता है।

22 नवंबर तक देनी है रिपोर्ट जमा 

संयुक्त शिक्षा निदेशक गणेश कुमार ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लेटर लिखकर अपने जिलों में अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को साक्ष्य के तौर पर निदेशालय को प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके ब्लॉक में कोई भी स्कूल बिना मान्यता के स्कूल संचालित नहीं कर रहा है। सभी को 22 नवंबर तक सभी जिलों में इस अभियान के तहत की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है।

1 लाख रुपये तक जुर्माना

निर्देश में यह भी कहा गया है, "बिना मान्यता प्राप्त के कोई भी स्कूल स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए स्कूल चलाता है, तो उसके खिलाफ 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो हर दिन 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।"

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