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साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का चुनाव आयोग से आग्रह

पूनावाला ने कहा कि महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी स्क्वाड ने साध्वी को 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में 'मुख्य साजिशकर्ता' के रूप में आरोपित किया था। इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे।

Reported by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Apr 19, 2019 06:58 am IST, Updated : Apr 19, 2019 06:58 am IST
साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का चुनाव आयोग से आग्रह- India TV Hindi
साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का चुनाव आयोग से आग्रह

नई दिल्ली: साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने के खिलाफ राजनैतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला गुरुवार को चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। उन्होंने आयोग से आग्रह किया कि वह साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने की इजाजत न दे क्योंकि वह आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रही हैं। प्रज्ञा सिंह भोपाल से भाजपा की प्रत्याशी हैं।

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पूनावाला ने चुनाव आयोग को भेजे एक पत्र में कहा, "मैं निर्वाचन आयोग से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि वह आदर्श चुनाव आचार संहिता को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ आवश्यक कदम उठाते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाए।"

उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि 'किसी भी ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए जिसके आतंक से तार जुड़े हों।' पूनावाला ने कहा कि महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी स्क्वाड ने साध्वी को 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में 'मुख्य साजिशकर्ता' के रूप में आरोपित किया था। इस विस्फोट में छह लोग मारे गए थे।

पूनवाला ने कहा, "ठाकुर 2017 तक नौ साल जेल में रहीं। वह स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं। वह इस समय गैरकानूनी गतिविधियां (निवारक) कानून के तहत आरोपों का सामना कर रही हैं।"

कानून के मुताबिक, कोई भी 25 साल से ऊपर का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो किसी ऐसे अपराध में दोषी साबित न हुआ हो जिसमें दो साल या इससे अधिक की सजा मिलती है।

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