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करिश्मा कपूर और सनी देओल को 22 साल पुराने चेन पुलिंग मामले में मिली राहत, कोर्ट ने किया बरी

Written by: IANS Published : Oct 11, 2019 10:45 pm IST, Updated : Oct 11, 2019 10:47 pm IST

नरेना रेलवे स्टेशन पर अजमेर रेलवे डिवीजन में चेन पुलिंग की घटना सामने आई थी।

Sunny Deol and Karisma Kapoor- India TV Hindi
Sunny Deol and Karisma Kapoor

जयपुर: जयपुर की एक अदालत ने बॉलीवुड स्टार सनी देओल और करिश्मा कपूर को बड़ी राहत देते हुए 22 वर्ष पुराने रेलवे के चेन पुलिंग (ट्रेन की चेन खींचने) मामले में दोनों को बरी कर दिया। यह साल 1997 में अजमेर रेलवे डिवीजन में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान का मामला बताया जा रहा है। 

सनी देओल और करिश्मा कपूर के खिलाफ साल 1997 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान रेल की चेन खींचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। रेलवे अदालत ने 17 सितंबर को रेलवे अधिनियम की धारा 141, 145, 146 और 147 के तहत दोनों को दोषी ठहराया था।

न्यायाधीश पवन कुमार ने शुक्रवार को कहा कि रेलवे अदालत ने दोनों लोगों (सनी देओल और करिश्मा कपूर) को उन धाराओं के तहत दोषी ठहराया था, जिसे 2010 में सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था और दोनों के खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूतों का अभाव है।

नरेना रेलवे स्टेशन पर अजमेर रेलवे डिवीजन में चेन पुलिंग की घटना सामने आई थी, जिसके कारण 2413-ए एक्सप्रेस 25 मिनट की देरी से पहुंची थी।

सनी देओल और करिश्मा कपूर ने सत्र न्यायालय में मामले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी ओर से दलीलें वकील ए.के.जैन ने दी थी।

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