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बादशाह के गाने 'टटीरी' पर विवाद, हरियाणा महिला आयोग ने भेजा समन, जानें पूरा मामला

 Reported By: Anamika Gaur Edited By: Himanshi Tiwari
 Published : Mar 06, 2026 10:55 pm IST,  Updated : Mar 06, 2026 10:55 pm IST

रैपर बादशाह अपने नए गाने 'टटीरी' को लेकर विवादों में फंस गए हैं। लिरिक्स में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हरियाणा का महिला आयोग गुस्सा है।

Badshah- India TV Hindi
बादशाह Image Source : INSTAGRAM/@BADBOYSHAH

मशहूर रैपर बादशाह के नए हरियाणवी फोक ट्रैक 'टटीरी' को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। गाने पर लीगल एक्शन लेना शुरू हो गया है। पंचकूला के सेक्टर 20 में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रैपर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। चंडीमंदिर के रहने वाले अभय चौधरी ने बादशाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि गाने में कथित तौर पर अश्लील लिरिक्स और विजुअल्स है, जिस पर हरियाणा के महिला आयोग ने आपत्ति जताई है।

'टटीरी' के कारण विवादों में फंसे बादशाह

शिकायत के मुताबिक, बादशाह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए गाने और उसके वीडियो में आपत्तिजनक भाषा, विजुअल्स और स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियों को दिखाने वाले सीन है। शिकायतकर्ता का दावा है कि ये चीजें बहुत आपत्तिजनक हैं और समाज में एक नेगेटिव मैसेज देती हैं। अब इसी गाने को लेकर एक जबरदस्त कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है।

'टटीरी' में दिखाया गया अश्लीलता कंटेंट

FIR में दी गई जानकारी में लिखा है कि कंटेंट अश्लीलता को बढ़ावा देता है और महिलाओं की इज्जत को कम करता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस ने IPC की धारा 296 और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1986 की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच अभी चल रही है। इसके अलावा रैपर पर आरोप है कि उन्होंने गाने में नाबालिग लड़कियों को गलत तरीके से दिखाया गया। इससे पहले पानीपत की सविता आर्य और रोहतक के वकील राजनारायण पंघाल ने दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज की थीं।

हरियाणा महिला आयोग ने भेजा समन

सविता ने हरियाणा महिला आयोग से संपर्क किया, जबकि पंघाल ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज की। दोनों ने टटीरी गाने की लाइन, 'आया बादशाह डोली चढ़ाने, इन सबकी घोड़ी बनाने' पर आपत्ति जताई। बता दें कि बादशाह का गाना 1 मार्च, 2026 को रिलीज हुआ था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 296 तथा Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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