Saturday, April 20, 2024
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'द केरला स्टोरी' के खिलाफ मुस्लिम संगठन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'The Kerala Story' के खिलाफ मुस्लिम संगठन की याचिका को खारिज कर दिया है। फिल्म के निर्माता और समाज में छिड़ी जुबानी जंग...

Reported By : IANS Edited By : Himanshi Tiwari Published on: May 04, 2023 9:40 IST
Supreme Court refuses to hear Muslim organization plea against film The Kerala Story controversy- India TV Hindi
Image Source : THE KERALA STORY The Kerala Story Controversy

The Kerala Story Controversy: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को विवादास्पद फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) की रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर केंद्र सरकार तथा अन्य पक्षों को थिएटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म और अन्य मीडिया में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया था। साथ ही उसने कहा था कि इंटरनेट से फिल्म का ट्रेलर भी हटाया जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह आर्टिकल 32 के तहत उठाये गए सभी मुद्दों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर सुप्रीम कोर्ट को सुपर आर्टिकल 226 कोर्ट बनने की इजाजत नहीं दे सकती। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता है कि वह सरकारी अधिकारियों को निर्देश या रिट जारी कर सके।

फिल्म की मार्केटिंग  -

अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत के समक्ष मुस्लिम संगठन की याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय फिल्म की 5 मई को होने वाली रिलीज से पहले मामले की सुनवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्माता समाज को बहका रहे हैं। वे इसकी मार्केटिंग इस तरह से कर रहे हैं जैसे यह सच्चाई हो। उन्होंने डिस्क्लेमर भी नहीं दिया है कि ''यह काल्पनिक कहानी है।''

मुस्लिम संगठन का अनुरोध -
मुस्लिम संगठन के अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह फिल्म के रिलीज के मुद्दे पर केरल हाईकोर्ट को 4 मई को सुनवाई करने का निर्देश दे। फिल्म 5 मई को रिलीज होने वाली है।

याचिकाकर्ता को मिली स्वतंत्रता -
तर्को को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत राहत के लिए उच्च न्यायालय में गुहार लगाई जा सकती है और हम इस आधार पर इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। हम याचिकाकर्ता को केरल हाईकोर्ट में जाने की स्वतंत्रता देते हैं। हाईकोर्ट इस पर जल्द सुनवाई कर सकता है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज को स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी थी।

आतंकवादी समूहों में शामिल -
मुस्लिम संगठन ने अपनी याचिका में कहा, इस फिल्म का उद्देश्य स्पष्ट तौर पर घृणा और समाज के विभिन्न वर्गो के बीच दुश्मनी फैलाना है। फिल्म में यह संदेश दिया गया है कि गैर-मुस्लिम लड़कियों को उनके सहपाठी बहला-फुसलाकर इस्लाम स्वीकार कराते हैं और इसके बाद उन्हें पश्चिम एशिया के देशों में भेज दिया जाता है जहां उन्हें जबरन आतंकवादी समूहों में शामिल किया जाता है।

मुसलमानों की जिंदगी -
याचिका में कहा गया है, फिल्म में पूरे मुस्लिम समुदाय की बुराई की गई है। इससे याचिकाकर्ताओं तथा देश के सभी मुसलमानों की जिंदगी और रोजी-रोटी पर संकट पैदा हो जाएगा। यह संविधान की धारा 14 और 21 का सीधे-सीधे उल्लंघन है। याचिका में आगे कहा गया है, फिल्म में दिखाया गया है कि चरमपंथी मौलानाओं के अलावा आम मुस्लिम युवा भी अपनी गैर-मुस्लिम सहपाठियों को बहलाने-फुसलाने और उन्हें कट्टरवादी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे चरमपंथी मौलानाओं के निर्देश के अनुसार, उनके सामने दोस्ताना और अच्छा बर्ताव करते हैं।

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