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विरोध को लेकर क्या बोले द केरल स्टोरी 2 के डायरेक्टर? बॉक्स ऑफिस पर कमाए 3 करोड़ रुपये

 Written By: Shyamoo Pathak
 Published : Feb 28, 2026 11:52 pm IST,  Updated : Feb 28, 2026 11:52 pm IST

द केरल स्टोरी 2 को लेकर विवाद को लेकर अब फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी बात रखी है। साथ ही विरोध करने वाले लोगों को फटकार लगाई है।

The Kerala Story 2- India TV Hindi
द केरला स्टोरी 2 Image Source : IMAGE SOURCE-ANI

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' के निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने चल रहे विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया है, क्योंकि देश भर के सिनेमाघरों ने फिल्म की स्क्रीनिंग फिर से खोल दी है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को फिल्म पर से प्रतिबंध हटाने के बाद कामाख्या नारायण सिंह ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है। उन्होंने कहा, 'सत्य परशान होता है पर कभी पराजीत नहीं होता है। कोर्ट के फैसले के बाद ये बात सत्य साबित हुई है। ये कहानी हमारे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक इमोशन है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि देश के लोग जाने किस तरह से हमारी बेटियों को साजिश से फंसाया जा रहा है। "यह हमारी जिम्मेदारी है कि देश के सभी लोगों को पता चले कि कैसे साजिश रचकर हमारी बेटियों को फंसाया जा रहा है। उन्हें शिकार बनाया जा रहा है।'

संघर्ष की कहानियां दिखाती है फिल्म

'द केरल स्टोरी 2' के संदेश पर विचार करते हुए, सिंह ने बताया कि यह उन लड़कियों के संघर्ष को दर्शाती है, जिन्होंने अपनी कहानियां सामने रखी हैं। पूरे देश को इनके बारे में पता होना चाहिए। कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में भी बात की और बताया, 'केरल से कुछ वीडियो आए हैं, जिनमें कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये समाज के कुछ असंबद्ध तत्व हैं। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारी फिल्म एक आध्यात्मिक सीक्वल है, जो पूरे देश की कहानी कहती है, न कि सिर्फ केरल की। ​​यह हर गली, हर कोने, हर मोहल्ले में फैल रही है।'

लड़कियों में जागरुकता फैलाने का उद्देश्य

उन्होंने दर्शकों से 'द केरल स्टोरी 2' देखने का आग्रह किया और कहा कि फिल्म को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि जागरूकता पैदा हो सके। केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुक्रवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' की रिलीज पर लगी रोक हटा दी। न्यायमूर्ति एस.ए. धर्माधिकारी और पी.वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने एकल पीठ के न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसने रिलीज को 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। फिल्म तीन युवतियों के जीवन की कहानी है, जो धोखे से की गई शादियों में फंस जाती हैं और कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन का सामना करती हैं।

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