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इनकम टैक्स स्लैब्स मेंबदलाव, देखिए आपको कितना हुआ फायदा

India TV News Desk
Published : Feb 01, 2017 02:52 pm IST, Updated : Feb 01, 2017 02:52 pm IST
  • 1. 1 करोड़ से ज्यादा की आय पर 1 फीसदी सरचार्ज
    1. 1 करोड़ से ज्यादा की आय पर 1 फीसदी सरचार्ज
  • 2.कैपिटल गेन्स टैक्स की सीमा1 से 2 साल की गई
    2.कैपिटल गेन्स टैक्स की सीमा1 से 2 साल की गई
  • 3.अफॉर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा मिलेगा
    3.अफॉर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा मिलेगा
  • 4.ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा
    4.ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा
  • 5. 3 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी
    5. 3 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी
  • 6. 3 से 5 लाख आय वालों पर 5 फीसदी का टैक्स
    6. 3 से 5 लाख आय वालों पर 5 फीसदी का टैक्स
  • 7. 3 लाख से अधिक के कैश लेन-देन पर रोक
    7. 3 लाख से अधिक के कैश लेन-देन पर रोक
  • 8. राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा
    8. राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा
  • 9. 50 करोड़ तक के टर्न ओवर वाली कंपनियों का टैक्स 5 फीसदी घटा
    9. 50 करोड़ तक के टर्न ओवर वाली कंपनियों का टैक्स 5 फीसदी घटा
  • 10.राजनीतिक दल 2 हजार से ज्यादा कैश चंदा नहीं ले सकेंगे
    10.राजनीतिक दल 2 हजार से ज्यादा कैश चंदा नहीं ले सकेंगे