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आतंकवादी कृत्यों में शामिल गुजरात का व्यक्ति कोर्ट में दोषी करार, ISI एजेंट के साथ मिलकर रच रहा था साजिश

 Edited By: Avinash Rai @RaisahabUp61
 Published : Oct 23, 2024 08:24 pm IST,  Updated : Oct 23, 2024 08:24 pm IST

भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में गुजरात के एक व्यक्ति को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आईएसआई एजेंट के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में उसे दोषी करार दिया गया है।

Gujarat man involved in terrorist activities was found guilty in the court he was plotting with an I- India TV Hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर Image Source : FILE PHOTO

भारत में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक एजेंट के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामेल में गुजरात के एक व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है। बता दें कि लखनऊ की एक विशेष अदालत ने इस मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने यह जानकारी देते हुए बुधवार को बताया कि यह मामला साल 2020 का है। साल 2020 में लखनऊ में यह मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में दूसरे आरोपी रजकभाई कुंभार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसे लेकर कहा कि विशेष अदालत ने कुंभार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी  गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के अलग-अलग मामलों के तहत दोषी ठहराते हुए मंगलवार को अलग-अलग सजा सुनाई है।  

आईएसआई एजेंट के साथ था संपर्क

बता दें कि इस मामले में अधिकतम 6 साल के कठोर कारावास की सजा शामिल हैं। उसने कहा कि कुंभार की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इससे पहले चंदौली जिले के मोहम्मद राशिद को एनआईए की विशेष अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिया था। एटीएस ने राशिद पर पाकिस्तान की खुफिया एंजेसी आईएसआई के एजेंट के संपर्क में होने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था। इस दौरान लखनऊ के गोमती नगर थाने में यह मामला दर्ज किया गया था। एटीएस ने राशिद पर आरोप लगाया था कि राशिद ने पाकिस्तानी एजेंट के साथ संवेदनशील और रणनीतिक रूप से अहम प्रतिष्ठानों की तस्वीरों व भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई थी। 

भारत में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की रची थी साजिश

एनआईए ने इसे लेकर कहा कि ये तस्वीरें खुद राशिद को मोबाइल फोन से खींची गई थीं। अप्रैल 2020 में एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। उसने जुलाई 2020 में राशिद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। फरवरी 2021 में एनआईए ने कुंभार के खिलाफ एक पूरक पत्र दायर किया था। एनआईए ने बताया कि उसकी जांच में सामने आया कि कुंभार ने राशिद और पाकिस्तान स्थित आईएसआई एजेंट के साथ मिलकर भारत में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रची थी।

(इनपुट-भाषा)

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