Sunday, January 18, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. हरियाणा
  3. फरीदाबाद के गेस्ट हाउस में 12 साल की लड़की से रेप, आरोपी समेत 2 को पुलिस ने किया अरेस्ट

फरीदाबाद के गेस्ट हाउस में 12 साल की लड़की से रेप, आरोपी समेत 2 को पुलिस ने किया अरेस्ट

हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 12 साल की एक लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ रेप करने के आरोप में पुलिस ने 33 साल के एक सब्जी विक्रेता को गिरफ्तार किया है।

Edited By: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published : Jan 21, 2025 07:33 am IST, Updated : Jan 21, 2025 07:33 am IST
Faridabad, Faridabad Rape Case, Faridabad Guest House Rape- India TV Hindi
Image Source : X.COM/FBDPOLICE पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक गेस्ट हाउस में 12 साल की एक लड़की से रेप के मामले में कथित संलिप्तता के लिए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रेप पीड़िता की मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक, घटना पिछले हफ्ते शुक्रवार को हुई जब सब्जी विक्रेता आरोपी 33 वर्षीय प्रेमपाल उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर सेक्टर 46 के एक गेस्ट हाउस में ले गया। उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर POCSO ऐक्ट के तहत प्रेमपाल के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

‘आरोपी को कमरा देने वाला भी हुआ अरेस्ट’

पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि गेस्ट हाउस के एक कर्मचारी 40 साल के धनबहादुर गुरुंग ने रजिस्टर में एंट्री किए बिना प्रेमपाल को एक कमरा दिया था। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘प्रेमपाल ने खुलासा किया कि वह लड़की को अपने स्कूटर पर गेस्ट हाउस ले गया और उससे रेप किया। उसकी मदद करने के लिए गुरुंग को भी गिरफ्तार किया गया है।’ पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को शहर की अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।

भतीजी से रेप के आरोपी को मिली कड़ी सजा

वहीं, एक अन्य मामले में फरीदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग भतीजी से रेप करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने दोषी पर 65000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना अक्टूबर 2019 की है जब कक्षा 8 की छात्रा घर पर अकेली थी। अधिवक्ता रवीन्द्र कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना के समय पीड़िता की मां अपने मायके गई थी, उसका भाई स्कूल गया था और पिता काम पर गए थे।

‘लड़की के घर में घुसकर चाचा ने किया था रेप’

अधिवक्ता के मुताबिक, जब लड़की स्कूल से घर लौटी तो पास में रहने वाला उसका चाचा घर में घुस आया और उसके साथ रेप किया। आरोपी ने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। अधिवक्ता के मुताबिक, फरवरी 2020 में पीड़िता ने पेट दर्द की शिकायत की और जब उसकी मां उसे अस्पताल ले गई तो पता चला कि लड़की गर्भवती है। इसके बाद उसने अपनी आपबीती परिवार को बताई, जिन्होंने पुलिस से संपर्क किया। (भाषा)

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। हरियाणा से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।

Advertisement
Advertisement
Advertisement