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चाय न देने पर पति ने पत्नी की वाटर हीटर के तार से गला घोटकर की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 Edited By: Amar Deep @amardeepmau
 Published : Mar 20, 2026 06:53 am IST,  Updated : Mar 20, 2026 06:53 am IST

फरीदाबाद में पत्नी की हत्या के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। आरोपी ने चाय न बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी की हत्या कर दी थी।

पत्नी की हत्या में मिली उम्रकैद की सजा।- India TV Hindi
पत्नी की हत्या में मिली उम्रकैद की सजा। Image Source : PEXELS/REPRESENTATIVE IMAGE

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में कोर्ट ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी को यह सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, दोषी ने अप्रैल 2022 में अपनी पत्नी का गला इमर्शन हीटर के तार से घोंटकर हत्या कर दी थी, क्योंकि पत्नी ने उसके लिए चाय बनाने से इनकार कर दिया था।

शादी के बाद मारपीट करता था पति

उप जिला अटॉर्नी महेश छाबरी ने बताया कि भारत कॉलोनी निवासी इंद्रपाल सिंह की शिकायत पर 3 अप्रैल, 2022 को खेड़ी पुल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इंद्रपाल सिंह ने 17 साल पहले अपनी बेटी सुनीता का विवाह श्रीराम रेजिडेंसी, सेक्टर 86 निवासी सुरेंद्र से किया था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर सुरेंद्र ने शराब के नशे में सुनीता को पीटना और परेशान करना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार, इंद्रपाल सिंह और उनके परिवार ने सुरेंद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।

मायके आई पत्नी को वापस ले जाकर की हत्या

पति की हरकतों से परेशान होकर सुनीता अपने माता-पिता के घर लौट आई थी। इस बीच 1 अप्रैल, 2022 को सुरेंद्र ने महिला से माफी मांगी और उसे अपने साथ वापस ले गया। अगले ही दिन महिला के परिवार ने उससे फोन पर संपर्क नहीं कर पाया। इसके बाद इंद्रपाल सिंह दंपति के घर गए और अपनी बेटी को छत पर बने बाथरूम में मृत पाया। शिकायत में कहा गया था कि उसकी गर्दन पर निशान थे और सुरेंद्र मौके पर मौजूद नहीं था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया, जिसके बाद उसे 4 अप्रैल, 2022 को गिरफ्तार किया गया।

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि सुनीता से चाय बनाने को लेकर उसकी बहस हुई थी। उसने सुनीता से चाय बनाने को कहा था, लेकिन वह नहाने के लिए बाथरूम चली गई और उसे खुद चाय बनाने को कहा। पुलिस ने बताया कि इससे आरोपी क्रोधित हो गया और वह उसके पीछे बाथरूम में गया, जहां उसने पहले सुनीता को थप्पड़ मारा और फिर वाटर हीटर के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। कोर्ट में सुरेंद्र को दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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