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गुरुग्राम में पालतू कुत्तों को लेकर सख्त नियम हुए लागू, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, पट्टा और टीकाकरण हुआ जरूरी

 Published : Jun 25, 2026 10:29 pm IST,  Updated : Jun 25, 2026 11:13 pm IST

गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम ने इसे लेकर नए आदेश लागू कर दिए गए हैं। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच निगम ने ये बड़ा फैसला लिया है।

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सांकेतिक फोटो। Image Source : ANI

भारत के विभिन्न राज्यों से हर रोज आम लोगों, यहां तक की मासूम बच्चों के ऊपर भी कुत्तों द्वारा हमले किए जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस कारण लोगों के मन में कुत्तों को लेकर खौफ भरा रहता है। ऐसे में अब गुरुग्राम में पालतू कुत्तों को लेकर नगर निगम ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नगर निगम द्वारा शहर में बढ़ती शिकायतों और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पालतू कुत्तों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पालतू कुत्तों के पंजीकरण, नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं।

क्यों लिया गया फैसला?

नगर निगम के अनुसार पिछले कुछ समय में पालतू कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं, सार्वजनिक स्थलों पर खुले घूमने और बिना पंजीकरण कुत्ते रखने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इन्हीं मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नए नियमों के तहत पालतू पशु मालिक ऑनलाइन पोर्टल या नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों के जरिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान मालिक को पहचान पत्र, कुत्ते की फोटो, रेबीज टीकाकरण प्रमाण-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

सख्त नियम लागू

नगर निगम ने साफ किया है कि पालतू कुत्ते को सार्वजनिक जगहों पर खुला नहीं छोड़ा जाएगा। बाहर ले जाते समय पट्टा लगाना अनिवार्य होगा और कुत्ते के मल-मूत्र की सफाई की जिम्मेदारी भी मालिक की होगी। साथ ही रेबीज समेत सभी जरूरी टीकाकरण समय पर कराने होंगे। इसके अलावा पिटबुल टेरियर, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, केन कोर्सो, अकिता और मास्टिफ जैसी चिन्हित आक्रामक नस्लों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। ऐसे कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाते समय पट्टे का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

निगमायुक्त प्रदीप दहिया के निर्देश पर अब नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम और संबंधित उपविधियों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगमायुक्त ने नागरिकों से सहयोग करने और समय पर पंजीकरण कराने की अपील की है। (रिपोर्ट: गोहित कौशिक)

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