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हरियाणाः हाई कोर्ट ने ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर भर्ती से रोक हटाई, HSSC ने देर रात जारी किया रिजल्ट

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार शाम को 20 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता कर दिया था। हाई कोर्ट ने रोक हटाते हुए परिणाम जारी करने और भर्ती आगे बढ़ाने पर अपनी अनुमति दे दी थी।

Written By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Feb 06, 2024 7:23 IST, Updated : Feb 06, 2024 7:31 IST
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट - India TV Hindi
Image Source : ANI पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने नौकरियों के रिजल्ट घोषित करने पर लगी रोक को सोमवार शाम को हटा ली। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आधी रात को 59 श्रेणियों का रिजल्ट घोषित कर दिया। अलग-अलग विभागों की भर्तियों के फाइनल रिजल्ट जारी करते हुए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर आधिकारिक वेबसाइट पर डाले गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट ने सोमवार शाम को 20 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता कर दिया था। हाई कोर्ट ने रोक हटाते हुए परिणाम जारी करने और भर्ती आगे बढ़ाने पर अपनी अनुमति दे दी थी।

दायर की गई थी याचिका

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी की खंडपीठ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए हैं। एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए एकल पीठ ने 2022 में हरियाणा द्वारा आयोजित सीईटी परीक्षा की मेरिट सूची और परिणाम को रद्द कर दिया था और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया था कि वे पहले उन सभी उम्मीदवारों के दस्तावेजों को सत्यापित करें जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनकी संख्या लाखों में है और फिर आगे की प्रक्रिया के लिए मेरिट सूची जारी करें।

एचएसएससी ने कोर्ट को दिलाया था ये भरोसा

उक्त फैसले को चुनौती देते हुए एचएसएससी ने अदालत में बयान दिया कि जिन उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी और विभिन्न श्रेणियों में आवेदन किया था, उन्हें अनंतिम रूप से कौशल परीक्षा/परीक्षा में उपस्थित होने का मौका दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने भर्ती पर रोक हटाते हुए एचएसएससी को बड़ी राहत दी थी।

 

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