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एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, सांप के साथ शूटिंग से जुड़ा है मामला

 Reported By: Atul Bhatia Edited By: Shakti Singh
 Published : Oct 16, 2025 11:43 am IST,  Updated : Oct 16, 2025 11:43 am IST

एल्विश यादव और फाजिलपुरिया ने 32 बोर गाने की शूटिंग सांपों के साथ की थी। इस गाने से 52 लाख रुपये की कमाई हुई थी, जिससे बिजनौर में तीन एकड़ जमीन खरीदी गई थी।

Elvish Yadav- India TV Hindi
एल्विश यादव Image Source : PTI

यूट्यूबर एल्विश यादव और पंजाबी सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ सांपों के साथ शूटिंग करने के मामले में आरोप तय हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में चंडीगढ़ की कंपनी स्काई डिजिटल को भी दोषी बनाया गया है। अदालत की तरफ से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद दोनों को जल्द तलब किया जाएगा।

ईडी जांच में खुलासा हुआ है कि फाजिलपुरिया के गाने “32 बोर” से 52 लाख रुपये की कमाई हुई थी। इसी रकम से बिजनौर में 3 एकड़ जमीन 50 लाख में खरीदी गई। एल्विश और फाजिलपुरिया के बैंक खातों से कुल 3 लाख रुपये, जबकि स्काई डिजिटल कंपनी के खाते से 2 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। ईडी ने दोनों की करीब 55 लाख रुपये की संपत्ति भी अटैच की है।

एल्विश पर पहले भी दर्ज हुआ था केस

यह मामला उस वीडियो से जुड़ा है, जिसमें एल्विश यादव और फाजिलपुरिया ने सांपों के साथ शूटिंग की थी। इसी मामले में पहले “कोबरा कांड” के तहत भी एल्विश यादव पर नोएडा में केस दर्ज हुआ था। यह केस गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराया था। इस मामले में उनका भाई सौरभ गुप्ता गवाह भी था। दोनों भाइयों ने बाद में एल्विश यादव के समर्थकों पर उन्हें धमकाने का आरोप भी लगाया था।

क्या हैं आरोप?

एल्विश यादव और अन्य लोगों पर आरोप हैं कि एक पार्टी में सांप के जहर को नशे की तरह इस्तेमाल किया गया था। इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। रेव पार्टी से जुड़े मामले में पिछले साल एल्विश यादव को  नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से एल्विश लगातार सुर्खियों में रहे हैं। अधिकतर मौकों पर वह नकारात्मक कारणों से चर्चा में रहे हैं। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा था कि एल्विश और सह-आरोपी के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इसके अलावा उनके पास से कोई सांप, मादक पदार्थ या नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। यादव एक ‘‘जाने-माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर’’ हैं जो टेलीविजन पर कई रियलिटी शो में दिख चुके हैं, ऐसे में प्राथमिकी में उनका नाम आने से ‘‘मीडिया का बहुत ध्यान’’ आकर्षित हुआ है। इसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

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