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अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला: पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी तथा अन्य को जमानत

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Sep 12, 2018 12:36 pm IST,  Updated : Sep 12, 2018 12:36 pm IST

अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में वायु सेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी तथा अन्य की जमानत बुधवार को मंजूर कर ली।

AgustaWestland VVIP chopper case, SP Tyagi- India TV Hindi
AgustaWestland VVIP chopper case: Delhi High Court grants bail to former Indian Air Force chief SP Tyagi Image Source : ANI

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में वायु सेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी तथा अन्य की जमानत बुधवार को मंजूर कर ली। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस मामले में त्यागी और उनके रिश्तेदारों को एक लाख रुपए की जमानत राशि और उतनी ही राशि का मुचलका भरने को कहा। उन्हें यह जमानत तब दी गई जब वे अपने खिलाफ जारी समन पर अदालत में पेश हुए। 

अदालत ने इस मामले में 24 जुलाई को अगस्ता वेस्टलैंड और फिनमेक्कानिका के पूर्व निदेशकों ग्यूसेप ओरसी तथा ब्रूनो स्पैगनोलिनी, त्यागी तथा अन्य आरोपियों को तलब किया था। अदालत ने अरोपियों को बुधवार को उसके समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही इटली के बिचौलिए कार्लो गेरोसा तथा गुइडो हश्के और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना के खिलाफ नए गैर जमानती वारंट जारी किए थे। 

करीब दो करोड़ 80 लाख यूरो के कथित धनशोधन मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत

इन छह के अलावा अदालत ने 28 भारतीयों और विदेशी व्यक्तियों तथा कंपनियों को आरोपी के तौर पर तलब किया था। इनमें वकील गौतम खेतान, अगस्ता वेस्टलैंड और इसकी मूल कंपनी फिनमेक्कानिका एसपीए शामिल हैं। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी करते हुए कहा कि करीब दो करोड़ 80 लाख यूरो के कथित धनशोधन मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। हालांकि विदेशी व्यक्ति और कंपनियां बुधवार को अदालत के समक्ष पेश नहीं हुई।

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