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अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एस.पी. त्यागी अदालत में पेश

अदालत ने गुजराल को दो लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया। इस बीच खेतान के वकील पी.के. दूबे ने खेतान के जनवरी 2018 में हांगकांग और फिलीपींस जाने के लिए अनुमति मांगने हेतु आवेदन दिया। अदालत खेतान की याचिका प

Edited by: India TV News Desk
Published : Dec 20, 2017 02:19 pm IST, Updated : Dec 20, 2017 02:19 pm IST
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नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एस.पी. त्यागी बुधवार को अदालत के समक्ष पेश हुए। त्यागी के अलावा, उनके चचेरे भाई संजीव उर्फ जूली, पूर्व एयर मार्शल जी.एस. गुजराल व वकील गौतम खेतान भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश हुए। न्यायाधीश कुमार ने 11 अक्टूबर को आरोपियों को 20 दिसंबर को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा था। अदालत ने सीबीआई को अपने आरोप पत्र की प्रतियां आरोपियों को देने और 30 मई, 2018 को मामले की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए थे।

अदालत ने गुजराल को दो लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया। इस बीच खेतान के वकील पी.के. दूबे ने खेतान के जनवरी 2018 में हांगकांग और फिलीपींस जाने के लिए अनुमति मांगने हेतु आवेदन दिया। अदालत खेतान की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने यूरोप के कथित बिचोलिए कार्लो गेरोसा के प्र्त्यपण के लिए भी आग्रह किया है।

क्या है अगस्ता हेलिकॉप्टर घोटाला?

भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी हेलि‍कॉप्टरों की खरीद के लिए एंग्लो-इतालवी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड के साथ साल 2010 में किए गए 3 हजार 600 करोड़ रुपये के करार को जनवरी 2014 में भारत सरकार ने रद्द कर दिया। इस करार में 360 करोड़ रुपये के कमीशन के भुगतान का आरोप लगा। कमीशन के भुगतान की खबरें आने के बाद भारतीय वायुसेना को दिए जाने वाले 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की सप्लाई के करार पर सरकार ने फरवरी 2013 में रोक लगा दी थी। जिस वक्त करार पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया उस वक्त भारत 30 फीसदी भुगतान कर चुका था और तीन अन्य हेलीकॉप्टरों के लिए आगे के भुगतान की प्रक्रिया चल रही थी।

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर बिक्री में गलत ‘अकाउंटिंग’ और भ्रष्टाचार करने को लेकर फिनमेकानिका के पूर्व प्रमुख गुसेप ओर्सी को साढ़े चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। इतालवी रक्षा एवं एयरोस्पेस कंपनी ने 3,600 करोड़ रुपये में 12 चॉपर की डील की थी, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर मिलान की अपीलीय अदालत ने 2014 के पिछले अदालती आदेश को पलट दिया।

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